Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana : हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए Good New, बेटियों के विवाह के लिए सरकार देगी 71 हजार रुपये की सहायता
बीपीएल सूची में शामिल एससी और ओबीसी परिवारों को 71,000 रुपये का लाभ मिलेगा । विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, अनाथों, बीपीएल सूची में शामिल लोगों या 1 लाख 80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों को 51,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। बीपीएल सूची में शामिल परिवार को 31,000 रुपये का अनुदान मिलेगा।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana : हरियाणा सरकार ने लोगों के लाभ के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं । इनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना । इस योजना के तहत विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह संबंधी खर्च को पूरा करने में सहायता मिल सके ।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana
अब से केवल उन्हीं लाभार्थियों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ मिलेगा, जिन्होंने अपना विवाह ई-दिशा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करवाया होगा । यह पंजीकरण विवाह के छह माह के भीतर कराया जाना चाहिए ।
बीपीएल सूची में शामिल एससी और ओबीसी परिवारों को 71,000 रुपये का लाभ मिलेगा । विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, अनाथों, बीपीएल सूची में शामिल लोगों या 1 लाख 80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों को 51,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। बीपीएल सूची में शामिल परिवार को 31,000 रुपये का अनुदान मिलेगा।
1 लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले अनुसूचित या छूट प्राप्त जाति के परिवारों को भी 31,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। यदि विवाहित दम्पति में से एक या दोनों 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हैं, तो उन्हें 51,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana
लाभार्थी को अपनी बेटी की शादी को ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत कराना आवश्यक है। पंजीकरण के बाद ही वे योजना के तहत मिलने वाले लाभों का दावा कर सकेंगे ।
आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जैसे आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम और विवाह का प्रमाण। Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana