Haryana

New Liquor Policy Haryana : हरियाणा में नई शराब नीति लागू, नई शराब नीति के तहत 500 या उससे कम आबादी वाले गांवों में अब नहीं खुलेगा कोई ठेका

दूसरे शब्दों में कहें तो कोई सब-वेंड नहीं बनेगा । पहले इन गांवों में 152 ठेके थे, जो अब बंद हो जाएंगे । हरियाणा के सीएम सैनी ने कहा कि जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है ।

New Liquor Policy Haryana : हरियाणा ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है । नई नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 यानी 21.5 महीने तक प्रभावी रहेगी । अब नई नीति के तहत 500 या उससे कम आबादी वाले गांवों में अब कोई ठेका नहीं होगा ।

New Liquor Policy Haryana : हरियाणा में नई शराब नीति लागू, नई शराब नीति के तहत 500 या उससे कम आबादी वाले गांवों में अब नहीं खुलेगा कोई ठेका

दूसरे शब्दों में कहें तो कोई सब-वेंड नहीं बनेगा । पहले इन गांवों में 152 ठेके थे, जो अब बंद हो जाएंगे । हरियाणा के सीएम सैनी ने कहा कि जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है । New Liquor Policy Haryana

नई नीति के तहत अब राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर शराब के ठेके नहीं होंगे । इतना ही नहीं, वे राजमार्ग पर ठेके का विज्ञापन भी नहीं कर सकेंगे । इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है ।

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राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर प्रचार-प्रसार का उल्लंघन करने पर पहली बार जुर्माना 1 लाख रुपये, दूसरी बार 2 लाख रुपये और तीसरी बार 3 लाख रुपये होगा । इसके बाद उल्लंघन को गंभीर चूक माना जाएगा और ठेके का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आबकारी नीति वर्ष को वित्तीय वर्ष से जोड़ दिया गया है । दूसरे शब्दों में, जो भी नई नीति आएगी, वह अप्रैल से मार्च वित्तीय वर्ष के अनुसार ही चलेगी । New Liquor Policy Haryana

वहीं, नई नीति अस्थायी लाइसेंस (एल-12ए और एल-12ए-सी) प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाती है । गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला जैसे शहरी क्षेत्रों में बैंक्वेट हॉल जैसे अपंजीकृत वाणिज्यिक स्थलों पर एक दिन के लाइसेंस के लिए अधिक शुल्क लिया जाएगा ।

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