Haryana

Nuh Violence Case: ‘ताऊ के बुलडोजर’ पर आज होगी सुनवाई! हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खुद मामले की करेंगे सुनवाई

Haryana Violence: नून हिंसा के बाद हरियाणा सरकार द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा. सरकार इस मामले में जवाब दाखिल करेगी.

Nuh Violence Case: हरियाणा के नूंह जिले में 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद सरकार द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुनवाई करेंगे.

जस्टिस अरुण पल्ली की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. हिंसा के बाद नूंह में 57.5 एकड़ अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया गया. सरकार आज मामले में जवाब दाखिल कर सकती है.

बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी
11 अगस्त की कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त एजी दीपक सबरवाल हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि नूंह में बुलडोजर कार्रवाई नियमों के तहत थी। सरकार नूंह और गुरुग्राम में अपना बुलडोज़र अभियान जारी रखेगी।

क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नूनहा हिंसा में शामिल अधिकारियों से हलफनामा भी मांगा है. उनसे पूछा गया है कि नूंह हिंसा के दो हफ्ते बाद गुरुग्राम और मेवात में कितनी इमारतें गिराई गईं। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या बुलडोजर कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस दिया गया था.

57 एकड़ जमीन पर चला बुलडोजर
31 जुलाई को नून हिंसा के बाद नून और गुरुग्राम इलाके की 57 एकड़ से ज्यादा जमीन पर सरकार ने बुलडोजर चला दिया था. सरकार ने अवैध कब्जे हटाने का दावा किया है. हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके सरकार से जवाब मांगा था.

31 जुलाई को मुस्लिम बहुल द्वारा नूंह जिले में विश्व हिंदू परिषद की धार्मिक यात्रा को रोकने की कोशिश की गई. इसके बाद नूंह, सोहना और गुरुग्राम में झड़पें हुईं। घटना के दौरान छह लोग भी मारे गए, जिनमें दो होम गार्ड और एक मौलवी भी शामिल थे।

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