Old Age Samman Allowance Yojana Haryana : हरियाणा में बुजुर्गों की बल्ले बल्ले,वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत बुजुर्गों को मिल रहा है वित्तीय सहायता
हरियाणा सरकार बुजुर्गों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत 2750 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।
Old Age Samman Allowance Yojana Haryana : वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना हरियाणा सरकार द्वारा कार्यान्वित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो उन बुजुर्ग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अपने स्वयं के संसाधनों से अपना भरण-पोषण करने में समर्थ नहीं हैं।
प्रारंभ में 1964 में वृद्धावस्था पेंशन योजना के रूप में शुरू की गई, इसमें कई संशोधन हुए और 1991 में इसका नाम बदलकर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना कर दिया गया था।Old Age Samman Allowance Yojana Haryana
इस योजना का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद और गरीब वर्ग को वृद्धावस्था भत्ते का लाभ देना था। जैसे खेत मजदूर, ग्रामीण कारीगर, एससी/बीसी, और छोटे/सीमांत किसान को लाभ देना है।Old Age Samman Allowance Yojana Haryana
यह योजना उन पात्र व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करती है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, और जिनकी पति/पत्नी सहित सभी स्रोतों से संयुक्त आय 2,00,000/ सालन रुपये से कम है।
समय के साथ साथ पेंशन राशि में वृद्धि की गई है और वर्तमान में यह राशि 2750 रुपए प्रति माह है जो पेंशन पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से वितरित की जा रही है।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के फ़ायदे
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना उन बुजुर्ग लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है जो अपने संसाधनों से अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हैं।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद एवं गरीब वर्ग को वृद्धावस्था भत्ते का लाभ प्रदान करना है।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए पात्रता
व्यक्ति की आयु 60 साल या इससे अधिक होनी चाहिए है।Old Age Samman Allowance Yojana Haryana
व्यक्ति हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए है,और उसके पति या पत्नी की सभी स्रोतों से संयुक्त आय 2,00,000/रुपए प्रति साल से कम होनी चाहिए।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
पहचान प्रमाण
आधार कार्ड
आयु प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट Old Age Samman Allowance Yojana Haryana
पते का प्रमाण
बीपीएल राशन कार्ड
बैंक के खाते का विवरण
आय प्रमाण पत्र
निवास का प्रमाण पत्र
आवेदक का फोटो
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए आवेदन करने का तरीका
सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।
पेंशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें” या वेबसाइट से आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें और फॉर्म में उल्लिखित सभी जरूरी जानकारी भरें।
भरे हुए फॉर्म को सरपंच/एमसी/नंबरदार जैसे अधिकृत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवाएं।
पूरी तरह से भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को स्कैन करें और ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आधार कार्ड, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र आदि जैसे व्यक्तिगत पहचान दस्तावेजों को भी स्कैन करें।
वेबसाइट पर एक लॉगिन आईडी बनाना होगा। सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद,”सेवाओं के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा।
नागरिक पंजीकरण”खोजें और सीआईडीआर आईडी प्राप्त करने के लिए जरूरी मानदंडों के साथ नागरिक पंजीकरण फॉर्म भरना होगा।Old Age Samman Allowance Yojana Haryana
सीआईडीआर पंजीकरण के बाद, “अधिकारिता विभाग और सामाजिक न्याय ” खोजें और “वृद्धावस्था सम्मान भत्ता” चुनना होगा।
पेंशन फॉर्म भरने के लिए, सीआईडीआर आईडी, आवेदक का नाम और आधार नंबर दर्ज करें और “खोजें” पर क्लिक करना होगा।
पेंशन फॉर्म ऑनलाइन भरें और सभी आवश्यक स्कैन किए गए दस्तावेज़ जैसे पेंशन फॉर्म, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, आदि अपलोड करना होगा।
एक बार आवेदन ऑनलाइन जमा हो जाने पर, आपको भविष्य के संदर्भ के लिए एक सरल आईडी प्राप्त होगी। ऑनलाइन भरे गए फॉर्म का प्रिंटआउट ले लें।Old Age Samman Allowance Yojana Haryana
भरे हुए आवेदन पत्र को जरूरी दस्तावेजों के साथ ब्लॉक या डीएसडब्ल्यूओ कार्यालयों में जमा करना होगा।