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PM Awas Yojana Haryana : हरियाणा में पीएम आवास योजना के बदले नियम, लाल डोरा वाले भी बना सकेंगे अपना पक्के मकान,

सरकार द्वारा तय की गई इन श्रेणियों में प्रथम श्रेणी में लाल डोरा या आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वालों के लिए नियमों को सरल बनाया गया है । नगर निगम रोहतक के सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (सीपीओ) जगदीश चंद्र ने बताया कि सरकार ने सात बिंदुओं पर नए सिरे से स्थिति स्पष्ट की है ।

PM Awas Yojana Haryana : हरियाणा के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है । पीएम आवास योजना 2.0 में शहरी को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है । वर्तमान में आवास योजनाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं । आवेदनों के बीच हरियाणा आवास विभाग ने एक पत्र जारी कर नए नियम व शर्तों की जानकारी दी है ।

PM Awas Yojana Haryana

PM Gramin Awas Yojana

यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1 सितंबर, 2024 को शुरू की गई थी। इसलिए, उसी तिथि को कट-ऑफ तिथि माना जाएगा और इस तिथि तक आवेदकों द्वारा किसी भी योजना का लाभ नहीं उठाया गया है। योजना के तहत तीन श्रेणियों में आवेदन किए जा रहे हैं। आवेदकों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर जांच की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के नए नियमों के अनुसार, लाल डोरा या आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले भी पक्के मकान बना सकेंगे। इसके लिए उन्हें संपत्ति पहचान पत्र का प्रमाण देना होगा।

सरकार द्वारा तय की गई इन श्रेणियों में प्रथम श्रेणी में लाल डोरा या आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वालों के लिए नियमों को सरल बनाया गया है । नगर निगम रोहतक के सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (सीपीओ) जगदीश चंद्र ने बताया कि सरकार ने सात बिंदुओं पर नए सिरे से स्थिति स्पष्ट की है ।

Haryana Mukhyamantri Awas Yojana 2024

दूसरी श्रेणी में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के नए नियमों के तहत अब लाल डोरा या आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वालों को भी पक्के मकान बनाने की अनुमति मिल जाएगी । सरकार ने कंक्रीट की छत के साथ पत्थर, कंक्रीट ईंट निर्माण या सीमेंट चिनाई को कंक्रीट के मकानों की श्रेणी में शामिल किया है । PM Awas Yojana Haryana

अर्ध कंक्रीट घरों में कंक्रीट का निर्माण शामिल होता है लेकिन छत अन्य सामग्रियों जैसे कि गर्डर्स, कठोर या मिट्टी की छतों से बनी होती है । तीसरी श्रेणी में बांस, पॉलीथीन आदि से बनी दीवारें और छत वाले कच्चे मकान शामिल हैं। वहीं, अवैध कॉलोनियों, अतिक्रमित क्षेत्रों या कॉलोनी मालिकों को संबंधित योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।

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सीपीओ जगदीश चंद्र का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्र में पैतृक संपत्ति पर रह रहा है और पीएम आवास योजना शहरी के लिए आवेदन करना चाहता है, तो अब नियमों को सरल कर दिया गया है । PM Awas Yojana Haryana

Pradhan Mantri Awas Yojana

सबसे अच्छा बदलाव यह है कि स्वामित्व से संबंधित कोई दस्तावेज न होने पर इस श्रेणी के संपत्ति मालिक नगर पालिकाओं, नगर परिषदों या नगर पालिकाओं से प्राप्त संपत्ति आईडी के दस्तावेज सबूत के तौर पर दिखा सकेंगे । योजना में आवेदन के बाद केवल प्रॉपर्टी आईडी से ही योजना का लाभ मिल सकेगा । PM Awas Yojana Haryana

 

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