Haryana

Pradhan Mantri Awas Yojana : हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का सस्ती दरों पर फ्लैट पाने का सपना हुआ चकनाचूर, हरियाणा सरकार ने रद्द की ये योजना

हरियाणा सरकार ने हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किफायती आवास भागीदारी (एएचपी) योजना को रद्द कर दिया है ।

Pradhan Mantri Awas Yojana : हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) लोगों का सस्ती दरों पर फ्लैट पाने का सपना चकनाचूर हो गया है । हरियाणा सरकार ने हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किफायती आवास भागीदारी (एएचपी) योजना को रद्द कर दिया है ।

Pradhan Mantri Awas Yojana

हरियाणा में जमीन महंगी होने तथा अधिकांश शहरों में बहुमंजिला इमारतें बनाना व्यवहार्य नहीं होने के कारण सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल विभाग ने इस योजना को रद्द कर दिया । Pradhan Mantri Awas Yojana

विभाग ने जिला नगर आयुक्तों और सभी शहरों में योजना संचालित करने वाले नगर आयुक्तों को पत्र संख्या HFA/PMAY-U/HAP/2024-25/1845-1846 दिनांक 15-1-2 025 भेजकर सूचित किया है ।

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विभाग ने केंद्र सरकार से योजना के तहत मिले लक्ष्य भी वापस कर दिए हैं । दरअसल, हरियाणा सरकार ने सबके लिए आवास के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किफायती आवास भागीदारी योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सस्ती दरों पर फ्लैट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था ।

योजना के लिए पात्र लोगों की पहचान करने के लिए 2017 में सभी शहरों में घर-घर सर्वेक्षण भी किए गए । योजना के तहत 180,879 लोगों को पात्र पाया गया । सरकार की योजना के अनुसार, निजी बिल्डर बहुमंजिला इमारतें बनाएंगे और शहर के हिसाब से 5 से 7 लाख रुपये में फ्लैट उपलब्ध कराएंगे । Pradhan Mantri Awas Yojana

इस योजना के तहत निजी बिल्डरों को ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर फ्लैट उपलब्ध कराने के बदले केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपये और हरियाणा सरकार की ओर से 1 लाख रुपये दिए गए । लेकिन आठ साल बाद अचानक हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट हरियाणा ने यह कहते हुए योजना बंद कर दी कि प्रदेश के सभी शहरों में जमीनो की कीमत अधिक है ।

किफायती आवास भागीदारी योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरों द्वारा निजी क्षेत्र और उद्योगों सहित विभिन्न साझेदारी मॉडलों के तहत बनाए जा रहे ईडब्ल्यूएस मकानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है । इस योजना के अंतर्गत प्रति ईडब्ल्यूएस परिवार को 1.5 लाख रुपये की दर से केंद्रीय सहायता तथा राज्य सरकार से 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जानी थी । Pradhan Mantri Awas Yojana

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