Punjab-Haryana High Court:हरियाणा की खट्टर सरकार को बड़ा झटका,प्रमोशन में आरक्षण के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की एकल पीठ ने एससी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के हरियाणा सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है।
Punjab-Haryana High Court: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की एकल पीठ ने एससी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के हरियाणा सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति अमन चौधरी की पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी 2024 की तारीख तय की है।हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं किया जाएगा।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक पीठ ने राज्य परिषद की याचिका को स्वीकार कर लिया और हरियाणा सरकार को अदालत की सहायता करने का एक और मौका भी दिया।हाई कोर्ट ने सरकार को यह फैसला कमलजीत सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर दिया।
उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया था कि 7 अक्टूबर, 2023 को लागू निर्देशों के अनुसार पदोन्नति उन रिट याचिकाओं में निर्णय के अधीन होगी,जिनके द्वारा मानव संसाधन विभाग हरियाणा को निर्देश दिए गए थे।
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सरकारी विभाग एससी वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देंगे।हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के सभी संवर्गों में पदोन्नति कोटा के स्वीकृत पदों के 20 प्रतिशत तक आरक्षण देने का निर्णय लिया था।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि आरक्षण देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित थी और इसे विभागीय पदोन्नति समिति को नहीं सौंपा जा सकता था।
पदोन्नति पदों में आरक्षण देने से पहले मलाईदार एससी परत को बाहर करना आवश्यक था और अनुच्छेद 335 मानदंडों को पूरा करने के लिए यह अभ्यास आवश्यक था।Punjab-Haryana High Court