Haryana

Rajiv Gandhi Family Insurance Scheme Haryana :दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता की स्थिति में हरियाणा सरकार दे रही मुआवजा

हरियाणा मे दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता की स्थिति में हरियाणा सरकार आकस्मिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता की स्थिति मे एक लाख रुपए का मुआवजा मिलता है ।

Rajiv Gandhi Family Insurance Scheme Haryana : 1 अप्रैल 2006 को राजीव गांधी परिवार बीमा योजना को हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा आरभ की गई थी। इस योजना के तहत 18 वर्ष की आयु में अचानक मृत्यु/स्थायी विकलांगता की स्थिति में मुआवजा मिलता है।

60 साल से जो हरियाणा का निवासी हो और जिसका नाम मतदाता सूची में हो या जिसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया राशन कार्ड हो और जो आयकर दाता और सरकारी कर्मचारी न हो।

इस योजना को 30 अगस्त, 2011 को संशोधित और कार्यान्वित किया गया है और नियमानुसार, 2.50 लाख रुपये प्रति साल से अधिक आय वाले मनुष्य को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के फ़ायदे

पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता/मुआवजा निम्नानुसार मिलता है।

आकस्मिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता की स्थिति मे एक लाख रुपए का मुआवजा मिलता है ।

दो अंग, दो आंखें, एक अंग और एक आंख की हानि पर ₹50,000 रुपए का मुआवजा मिलता है ।

एक आंख या एक अंग का नुकसान की स्थिति मे 25,000 रुपए का मुआवजा मिलता है ।

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के लिए पात्रता क्या है

आवेदक को केवल आकस्मिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता, या पूर्ण/आंशिक विकलांगता के मामले में ही पात्र माना जाएगा।

इस योजना के तहत 18-60 साल की आयु में दुर्घटनावश मृत्यु/स्थायी विकलांगता की स्थिति में मुआवजा मिलता है।

आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।Rajiv Gandhi Family Insurance Scheme Haryana

आवेदक मतदाता सूची में जरूरी है या राशन कार्ड धारक होना जरूरी है।

परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदक सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।Rajiv Gandhi Family Insurance Scheme Haryana

यह भी पढे :IAS Officer TVSN Prasad : गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद होने हरियाणा के मुख्य सचिव, टीएल सत्यप्रकाश को हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड का प्रबंध निदेशक के पद पर किया नियुक्त

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़

पहचान प्रमाण

अपनी उम्र का सबूत

निवास प्रमाण पत्र

राशन कार्ड

एफआईआर की कॉपी

पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति

विकलांगता प्रमाण पत्रRajiv Gandhi Family Insurance Scheme Haryana

आय प्रमाण पत्र

यह भी पढे :Polling Stations Haryana : हरियाणा में मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों के लिए रैंप, व्हील चेयर, परिवहन सुविधाएं, मेडिकल किट की जाएगी व्यवस्था

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन प्रक्रिया
आवेदक को अपने ब्लॉक/जिले में समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना होगा और आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदक को आवेदन पत्र भरना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होने।Rajiv Gandhi Family Insurance Scheme Haryana

आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र में उल्लिखित संबंधित प्राधिकारी द्वारा फॉर्म का सत्यापन कराना पड़ेगा।

आवेदन पत्र को अपने ब्लॉक/जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना पड़ेगा।

सफल सत्यापन के बाद आवेदक को योजना का लाभ मिलेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button