Seed Haryana Amendment Bill 2025: हरियाणा में नकली और मिलावटी बीज बेचने वालों दुकानदारों को होगी 10 साल की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना
Haryana Assembly Budget Session 2025: सीएम नायब सिंह सैनी ने बीज (हरियाणा संशोधन) विधेयक 2025 पारित करने की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार अब नकली और मिलावटी बीज विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।

Seed Haryana Amendment Bill 2025: हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के 9वें दिन सदन में हंगामे के बीच कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए।
हरियाणा सरकार ने विधानसभा में पुराने बीज अधिनियम में संशोधन कर पहले से अधिक दंड व जुर्माने का प्रावधान करते हुए बीज (हरियाणा संशोधन) विधेयक 2025 पारित किया है। राज्यपाल की मंजूरी और अधिसूचना के बाद यह कानून बन जाएगा।
Seed Haryana Amendment Bill 2025
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, “अब सरकार नकली और मिलावटी बीज विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। दोषी पाए जाने पर बीज उत्पादक और विक्रेता को छह महीने से तीन साल तक की जेल हो सकती है। 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।”
किसान खराब बीज खरीदने को मजबूर
दरअसल, बीज की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए कानून पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन सजा और जुर्माने की कम राशि के कारण नकली, मिलावटी और घटिया बीज बेचने वालों में डर कम था।
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इसके अलावा, खराब गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री और वितरण पर भी नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। इस स्थिति के कारण किसान घटिया बीज खरीदने को मजबूर हैं, जिससे उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है।
इसके अलावा, फसलों की लागत बढ़ रही है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। सरकार ने नए संशोधित कानून के तहत नकली बीज निर्माताओं और विक्रेताओं दोनों के खिलाफ सख्त प्रावधान किए हैं।
पहले क्या कानून था?
बीज अधिनियम 1966 में लागू किया गया तथा 1972 में इसमें संशोधन किया गया। भारत सरकार द्वारा पारित बीज अधिनियम, 1966 का उद्देश्य खाद्य फसलों, तिलहन, फलों और सब्जियों, कपास, चारा और जूट आदि के बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करना था ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध हो सकें।