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Sirsa News : हरियाणा के सिरसा जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू, आदेश की अवहेलना करने वाले पर होगी सख्त करवाई
हरियाणा के सिरसा के जिला मजिस्ट्रेट शांतनु शर्मा ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में फसल अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है ।

Sirsa News : हरियाणा के सिरसा के जिला मजिस्ट्रेट शांतनु शर्मा ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में फसल अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है । नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ।
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सिरसा जिले में इस समय रबी फसलों (गेहूं, जौ, सरसों आदि) की कटाई शुरू हो गई है । कटाई के बाद कई किसान फसल अवशेष और पुआल जला देते हैं, जिससे वातावरण में धुआँ फैल जाता है ।
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इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इसके अलावा, फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी के मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है । इसके अलावा, आगजनी की घटनाओं से संपत्ति और मानव जीवन को भी खतरा हो सकता है ।
जिलाधीश शान्तनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत सिरसा जिला में फसल अवशेष जलाने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है ।