Haryana News:अब हरियाणा मे अवैध कॉलोनियां जल्द हो सकेंगी नियमित,सरकार ने बनाया ये ख़ास प्लान
हरियाणा सरकार ने नियमितीकरण नीति में संशोधन कर नई नीति जारी कर शहर की सीमा से बाहर की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के नियमों को सरल बनाया है।

Haryana News :हरियाणा सरकार ने नियमितीकरण नीति में संशोधन कर नई नीति जारी कर शहर की सीमा से बाहर की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के नियमों को सरल बनाया है। इसके तहत संभागायुक्त कार्यालय को अब ऐसी कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है।
Haryana News
यह भी पढे : ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर, ईपीएफ क्लेम रिजेक्ट होने पर एक बार में सभी कमियां बताएगा EPFO
नई नीति के तहत अब स्क्रूटनी कमेटी के अध्यक्ष व उपायुक्त की अनुशंसा के बाद ही अवैध कॉलोनियों को नियमितीकरण के लिए सीधे शासन को भेजा जा सकेगा। इससे अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण में लगने वाले समय में कमी आएगी।तेजी से इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। योजना की अवधि भी छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है।
यह भी पढे : हरियाणा मे स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियों पर आई बडी खबर, जानिए कब से शुरू होगी गर्मियों की छुट्टिया
हरियाणा में, शहरी सीमा के बाहर अवैध कॉलोनियों में आवश्यक सेवाओं और नागरिक सुविधाओं के प्रावधान की आवश्यकता पर पहले की अधिकृत नीति ने जिला स्तरीय छानबीन समिति की सिफारिशों के बाद कॉलोनियों के नियमितीकरण के मामलों को संभागीय आयुक्त को भेजे जाते थे।
यह भी पढे :16 मई को लगेगा 5वां रोजगार मेला, 70 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे पीएम मोदी
मंडल आयुक्त द्वारा इनका निरीक्षण भी किया जाता है या इनमें मानकों की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाती है। फिर यह सरकार के पास जाता लेकिन अब नई नीति में स्क्रूटनी कमेटी के अध्यक्ष और उपायुक्त की अनुशंसा के बाद नियमितिकरण का मामला सीधे सरकार को भेजा जाएगा।
Haryana News
योजना को और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया
उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से 19 जुलाई 2022 को निर्धारित मापदंड के आधार पर अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की नीति आई थी. जिसमें शहरी क्षेत्र से बाहर की कॉलोनियों को नियमित करने के लिए रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, कालोनाईजर आदि से मानकों के आधार पर आवेदन मांगे गए थे। आवेदन मिले लेकिन योजना 18 जनवरी 2023 को समाप्त हो गई। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने ऐसी कॉलोनियों के लोगों को एक और मौका देते हुए इस योजना को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। ऐसी कॉलोनियों के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा अब 14 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी गई है।
यह भी पढे : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें? लाभ लेना है तो ऐसे करे आवेदन
नई पॉलिसी की खासियात
अवैध कॉलोनियों की नई नियमितीकरण नीति में सरकार ने स्क्रूटनी कमेटी की सिफारिश पर नीति की विभिन्न धाराओं में छूट की मंजूरी दी है।नई नीति के तहत सभी कॉलोनियों के लिए न्यूनतम मानदंड क्षेत्र दो एकड़ होगा, हालांकि जहां कॉलोनी किसी अन्य अधिकृत या लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी से सटी हुई है या उसमें 19 जुलाई, 2022 की नीति के तहत विचार किया जा रहा है और उसमें पहुंच मार्ग के मानदंडों के अनुसार है तो ऐसे मामले में दो एकड़ न्यूनतम क्षेत्रफल की कसौटी लागू नहीं होगी।
Haryana News
आवेदन डीटीपी कार्यालय में जमा किए जाएंगे
उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि कॉलोनियों के नियमितिकरण संबंधी सभी आवेदन जिला नगर नियोजक (डीटीपी) कार्यालय में जमा किए जाएंगे। यहां से उन्हें चर्चा के बाद जिला स्तरीय जांच समिति के समक्ष लाया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2023 है,
यह भी पढे :हरियाणा वासियो के लिए बड़ी खुसखबरी,40 साल पुराने रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी
आवेदन कौन कौन कर सकता है
उपायुक्त ने बताया कि नई नीति के तहत पंजीकृत आरडब्ल्यूए या विकासकर्ता (कॉलोनाइजर) द्वारा आवेदन किया जाएगा या संबंधित कॉलोनी के कम से कम पांच सदस्यों के समूह द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है। जिस कॉलोनी के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसमें नागरिक सुविधाओं के खंड 4 के अनुसार निर्मित क्षेत्र में छह मीटर पहुंच और तीन मीटर चौड़ी आंतरिक सड़कें होनी चाहिए और मौजूदा निर्मित क्षेत्र की सीमा के आधार पर बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्र। 20 एकड़ या उससे अधिक की ऐसी कॉलोनियों में बेहतर वातावरण बनाने के लिए 500 वर्ग मीटर तक के पार्क और सामुदायिक भवनों का प्रावधान होना चाहिए। विकासकर्ता/आरडब्ल्यूए अग्निशमन विभाग के परामर्श से आवश्यक व्यवस्थाएं और लिखित में एनओसी लेगा।