PM Kusum Yojana : मोदी सरकार की इस योजना ने बदली किसानों की तकदीर, खेतों में पानी लगाने के लिए नहीं पड़ रही डीज़ल और बिजली की जरूरत
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सरकार द्वारा सौर पंपों पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है, जिसका वहन केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ।

PM Kusum Yojana : भारत और हरियाणा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए समय-समय पर योजनाएं चलाते रहते हैं । इसी क्रम में अब एक पक्ष ने योजना बनाना शुरू कर दिया है । प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सरकार द्वारा सौर पंपों पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है, जिसका वहन केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ।
PM Kusum Yojana
केंद्र और राज्य सरकारें 30-30 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेंगी तथा बैंकों द्वारा 30 प्रतिशत तक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।
PM Kusum Yojana : मोदी सरकार की इस योजना ने बदली किसानों की तकदीर, खेतों में पानी लगाने के लिए नहीं पड़ रही डीज़ल और बिजली की जरूरत
पीएम कुसुम योजना के तीन प्रमुख घटक PM Kusum Yojana
घटक ए: 10,000 मेगावाट विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना ।
घटक बी: 2 मिलियन एकल सौर पंपों की स्थापना ।
घटक सी: 1.5 मिलियन ग्रिड-कनेक्टेड सौर पंपों का सौरीकरण ।
पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए वरदान PM Kusum Yojana
इस योजना का लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त या कम लागत पर बिजली मिल रही है, जिससे उनके डीजल और बिजली की बचत हो रही है । यदि किसान चाहें तो अतिरिक्त सौर ऊर्जा ग्रिड बेचकर पैसा कमा सकते हैं ।
यदि किसानों के पास बंजर या बंजर जमीन है तो वे उस पर सौर पैनल लगाकर पैसा कमा सकते हैं । सौर पैनल इतनी ऊंचाई पर लगाए गए हैं कि खेती में कोई बाधा न आए ।
पीएम कुसुम योजना पर्यावरण संरक्षण के लिए भी यह योजना आवश्यक है । PM Kusum Yojana
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सौर पैनल उपलब्ध कराए गए हैं । इस योजना के तहत सौर पंपों की स्थापना की कुल लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन किया जाएगा । शेष 10 प्रतिशत लागत का भुगतान किसानों को स्वयं करना होगा ।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारें 30-30 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेंगी तथा बैंक 30 प्रतिशत तक ऋण सुविधा प्रदान करेंगे ।
सौर पैनल 25 वर्षों तक चलेगा और इसका रखरखाव बहुत आसान होगा । PM Kusum Yojana
केंद्र और राज्य सरकारें 30-30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेंगी तथा बैंकों द्वारा 30 प्रतिशत तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा । किसान, सहकारी समितियां, पंचायतें, किसान समूह, कृषक उत्पादक संगठन, जल उपभोक्ता संघ आदि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ उठा सकते हैं ।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए । इस योजना के अंतर्गत आवेदक 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
आवेदक अपनी भूमि के अनुपात में 2 मेगावाट क्षमता अथवा वितरण निगम द्वारा अधिसूचित क्षमता (जो भी कम हो) के लिए आवेदन कर सकता है । प्रति मेगावाट लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी ।
इस योजना के अंतर्गत स्व-निवेश परियोजनाओं के लिए किसी वित्तीय योग्यता की आवश्यकता नहीं है । यदि परियोजना का विकास आवेदक द्वारा किसी डेवलपर के माध्यम से किया जा रहा है, तो डेवलपर के पास प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति होनी चाहिए ।