Elvish Yadav Case: एल्विश यादव का ‘जहरीला कांड’…एक फोन कॉल से हिल गया यूट्यूबर का सिस्टम, जानें कैसे बिछाया जाल
Elvish Yadav Case: उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस के मुताबिक उन्हें एक रेव पार्टी की सूचना मिली थी जिसमें जहरीले सांप का जहर पिलाया जाना था. मामले में एल्विश यादव का नाम भी सामने आया है.

Elvish Yadav Case: बिग बॉग ओटीटी 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव पर रेव पार्टियों में सांप का जहर बेचने और सांपों की तस्करी का आरोप लगाया गया है।
उनके खिलाफ नोएडा के सेक्टर 49 थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. इस मामले में एल्विश के अलावा 5 अन्य लोग भी शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरा मामला कैसे सामने आया?
उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस के मुताबिक, उन्हें एक रेव पार्टी के बारे में सूचना मिली थी जिसमें जहरीले सांप के जहर के साथ नशीली दवाएं दी जानी थीं।
पुलिस ने इलाके से नौ सांप बरामद किये. मामले में एल्विश यादव का नाम आया था. यूट्यूबर्स पर रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने और इसके बदले में मोटी रकम वसूलने का आरोप है।
एक फोन कॉल से हिल गया यूट्यूबर का सिस्टम
एनजीओ ने दर्ज कराई शिकायत
गैर सरकारी संगठन पीएफए ऑर्गेनाइजेशन के पशु कल्याण अधिकारी गौरव गुप्ता ने नोएडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक एल्विश यादव की रेव पार्टियों में विदेशी लड़कियों को बुलाया जाता है
और सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है. इसकी पुष्टि के लिए एक एनजीओ के मुखबिर ने एल्विश यादव से बात की और उसे नोएडा में रेव पार्टी के लिए सांप और कोबरा का जहर सप्लाई करने को कहा.
ऐसे बिछाया एल्विश को फंसाने का जाल
सांप के जहर का सौदा मिलने पर, एल्विश यादव ने मुखबिर को अपने एजेंट का मोबाइल नंबर दिया और उससे अपना संदर्भ देने को कहा। फिर मुखबिर ने वैसा ही किया.
एल्विश का नाम सुनकर एजेंट ने उसे आश्वासन दिया कि वह सांपों को लेकर नोएडा 51 स्थित सेवरॉन बैंक्वेट हॉल में पहुंचेगा। जब एजेंट अपने साथियों के साथ सेवरॉन बैंक्वेट हॉल में पहुंचा, तो पुलिस ने उन्हें सांप से रंगे हाथों के साथ पकड़ लिया और पांच लोगों को हिरासत में ले लिया।
एल्विश पार्न ने इन धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है
सांप तस्करी मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों ने खुलासा किया कि वे एल्विश यादव के कहने पर रेव पार्टियों में सांप और सांप का जहर सप्लाई करते थे।
एल्विश यादव के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39, 48 ए, 49, 50, 51 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कितने साल की हो सकती है सजा?
मामले की अभी जांच चल रही है और दोषी पाए जाने पर एल्विश यादव को आईपीसी की धारा 120 के तहत 6 महीने तक की कैद या जुर्माना और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत 3 साल की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।