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RBI Panel Suggestions: RBI की शानदार पहल से लाखों बैंक ग्राहकों को होगा फायदा; जानकर खुशी से झूम उठेंगे आप, जानिए पूरी डीटेल

RBI: आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता वाली समिति ने बैंकों को ग्राहकों के हित में कुछ कदम उठाने का सुझाव दिया है. कानूनगो समिति द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि बैंकों को बिना केवाईसी के ग्राहक खातों को बंद नहीं करना चाहिए।

RBI Panel Suggestions: देश में बैंकिंग सेक्टर का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) नवीनतम तकनीक के माध्यम से बैंक ग्राहकों को बेहतर सेवा देने, बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। आरबीआई ने बैंकिंग सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए गठित समिति की रिपोर्ट सौंपी है।

RBI Panel Suggestions

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बिना केवाईसी के ग्राहक का खाता बंद नहीं होना चाहिए
आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता वाली समिति ने बैंकों को ग्राहकों के हित में कदम उठाने की सिफारिश की है। कानूनगो समिति द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि बैंकों को बिना केवाईसी के ग्राहक खातों को बंद नहीं करना चाहिए।

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समिति ने एक ऐसी प्रणाली की सिफारिश की है जिसमें बार-बार केवाईसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह होम लोन लेने वाले ग्राहकों को समय पर संपत्ति के दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा जाता है।

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यहाँ समिति द्वारा की गई सिफारिशें हैं

  • ग्राहकों के साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए बैंकरों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
  • सभी एटीएम में एक ही सूचना प्रणाली होनी चाहिए।
  • डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए बैंकों को विशेष कदम उठाने चाहिए।
  • सेवा से असंतुष्ट ग्राहकों के लिए शिकायत दर्ज करने की प्रणाली को सुगम बनाना।
  • साइबर अपराध से बैंक ग्राहकों की बेहतर सुरक्षा।

शिकायतों का कॉमन पोर्टल बनाया जाए
ग्राहकों की ओर से शिकायतों को समय पर दर्ज करने और उनके समाधान के लिए भी सिफारिशें की गईं। देश में 10 मिलियन से अधिक बैंक ग्राहक सालाना विभिन्न शिकायतें करते हैं। उन सभी के लिए शिकायत दर्ज करने और समाधान करने दोनों की सुविधा के लिए एक सामान्य पोर्टल होना चाहिए। कार्रवाई की जा रही है या नहीं यह भी पता चलेगा।

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कमिटी ने यह भी सुझाव दिया कि खाताधारक की मृत्यु के बाद वारिसों के दावों का निपटान ऑनलाइन किया जाना चाहिए। बैंकों को पेंशनभोगियों की ओर से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में लचीलापन दिखाने का भी सुझाव दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि संपत्ति के दस्तावेजों के खो जाने की स्थिति में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को न केवल उनकी लागत पर दस्तावेजों की प्रमाणित पंजीकृत प्रतियां प्राप्त करने में सहायता करने के लिए बाध्य होना चाहिए बल्कि पर्याप्त मुआवजा भी देना चाहिए।

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