Section 80C Deduction Limit: टैक्स भरने वालों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान! 80C में ज्यादा छूट के लिए कही ये बड़ी बात…
Big Update For Tax Payers: वर्तमान में, होम लोन और जीवन बीमा पॉलिसियों जैसी कई कर बचत योजनाओं में 1.5 लाख रुपये तक का वार्षिक निवेश धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए पात्र है।

Section 80C Deduction Limit: अगर आप भी हर साल आईटीआर (ITR Return File) दाखिल करते हैं तो आप इनकम टैक्स की धारा 80सी से अच्छी तरह वाकिफ होंगे. इस सेक्शन के तहत आपको 1.5 लाख रुपये तक की निवेश छूट मिलती है.
करदाता और कर विशेषज्ञ पिछले कई वर्षों से धारा 80सी की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, ICAI ने अपनी बजट-पूर्व 2023 की सिफारिश में सरकार को धारा 80C के तहत सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) के लिए कटौती को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का सुझाव दिया था।
31 जुलाई आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख थी
अब जब आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई को समाप्त हो गई है, तो सरकार ने 80सी सीमा में बढ़ोतरी को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत छूट सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में, होम लोन और जीवन बीमा पॉलिसियों जैसी कई कर बचत योजनाओं में 1.5 लाख रुपये तक का वार्षिक निवेश धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए पात्र है।
80सी के तहत छूट बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं
धारा 80सी के तहत कटौती के लिए कर बचत योजनाओं में पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी, एनपीएस, एससीएसएस, बैंकों और डाकघरों में 5 साल की एफडी, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड आदि शामिल हैं।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जुलाई में लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, “इस प्रकार, आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।”
वित्त राज्य मंत्री इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार ने बदलते आर्थिक माहौल और ब्याज दर परिदृश्य को देखते हुए छोटी बचत योजनाओं को सुव्यवस्थित करने और आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत छूट को सरल बनाने और बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। 2023-24 में रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए हैं।