Haryana News : हरियाणा में किसानों के लिए सैनी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद होने पर समय पर उठान न करने पर 500 रुपये प्रति ट्रक से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जुर्माना
समय पर उठान न करने पर जुर्माना भी 500 रुपये प्रति ट्रक से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है । यदि लिफ्टिंग टेंडर लेने वाली फर्म खरीद के 48 घंटे बाद भी लिफ्टिंग नहीं करती है तो उस पर प्रति ट्रक 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा ।

Haryana News : हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर है । हरियाणा की सैनी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए हरियाणा में मंडियां और खरीद केंद्र निर्धारित कर दिए हैं । सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 417 मंडियां और खरीद केंद्र निर्धारित कर दिए हैं ।
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हरियाणा सरकार ने मंडी श्रमिक ठेकेदार और मंडी परिवहन ठेकेदार नीति भी जारी की है । इस नीति में कई बदलाव किए गए हैं । खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय द्वारा जारी नई नीति के तहत मंडियों से गेहूं उठाने का टेंडर लेने वाले ठेकेदारों को 30 प्रतिशत ट्रकों का स्वामित्व रखना जरूरी कर दिया गया है । Haryana News
समय पर उठान न करने पर जुर्माना भी 500 रुपये प्रति ट्रक से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है । यदि लिफ्टिंग टेंडर लेने वाली फर्म खरीद के 48 घंटे बाद भी लिफ्टिंग नहीं करती है तो उस पर प्रति ट्रक 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा । एक लिफ्टिंग एजेंसी एक जिले में तीन से अधिक मंडियों से गेहूं उठाने का टेंडर नहीं ले सकती ।
केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया है, जो पिछले वर्ष से 150 रुपये अधिक है। पिछले वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल था ।