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Ambedkar Awas Navinikarn Yojana:हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी,मकान के नवीनिकरण के लिए सरकार देगी पूरे 80000 रुपये, जानिए केसे

अम्बेडकर आवास नवनिर्माण योजना 2023 शुरू की है।अम्बेडकर आवास नवीनकरण योजना 2023 के तहत आप सभी लाभार्थी परिवारों को अपने घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी

Ambedkar Awas Navinikarn Yojana :हरियाणा सरकार गरीब परिवारों को घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत 80,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है।केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

Ambedkar Awas Navinikarn Yojana 

Ambedkar Awas Navinikarn Yojana

राज्य सरकार की योजना भी गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाती है। केंद्र सरकार लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन करती है। कुछ राज्य आवास के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं।

यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और आर्थिक तंगी के कारण टूटे हुए घर में रह रहे हैं, तो हरियाणा सरकार ने आपकी आर्थिक तंगी को समाप्त करने के लिए अम्बेडकर आवास नवनिर्माण योजना 2023 शुरू की है।अम्बेडकर आवास नवीनकरण योजना 2023 के तहत आप सभी लाभार्थी परिवारों को अपने घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी

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इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों और योग्यताओं को पूरा करना होगाअम्बेडकर आवास नवीनिकरण योजना हरियाणा, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/बीपीएल कार्ड धारकों को उनके घर के नवीनीकरण और मरम्मत के लिए ₹80000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

Ambedkar Awas Navinikarn Yojana 

Ambedkar Awas Navinikarn Yojana

पहले इस योजना के तहत मरम्मत के लिए ₹50000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी लेकिन अब सरकार ने महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाकर ₹80000 कर दिया है। शुरुआती दिनों में इस योजना के माध्यम से केवल अनुसूचित जाति के नागरिकों को ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी।

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हालाँकि, बाद में बीपीएल कार्ड धारकों को भी लाभ देने के लिए इस योजना में संशोधन किया गया था। यह वित्तीय सहायता सरकार द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। इसलिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है जो आधार कार्ड से जुड़ा हो।

Ambedkar Awas Navinikarn Yojana Ambedkar Awas Navinikarn Yojana

हरियाणा सरकार की योजना अम्बेडकर आवास नवनिर्माण योजना चलाती है, जो घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। कुछ शर्तें भी हैं जिन्हें पूरा करना होगा।

योजना का लाभ किसे मिलेगा और क्या शर्तें होंगी
इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची में होना चाहिए।
घर आवेदक के नाम पर होना चाहिए और कम से कम 10 साल पुराना और मरम्मत योग्य होना चाहिए।
यदि मकान की मरम्मत के लिए पहले ही अनुदान लिया जा चुका है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और बीपीएल सूची से संबंधित आवेदक इसका लाभ उठा सकते हैं।

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डॉ बीआर अंबेडकर योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति योजना की सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसे 80,000 रुपये दिए जाएंगे। बीपीएल सूची में लोगों को शामिल करने के लिए इस योजना को संशोधित और परिवर्तित किया गया है

दस्तावेज़ 
आधार कार्ड
पहचान पत्र राशन कार्ड
बैंक पासबुक
परिवार आईडी
डोमिसियल
जाति प्रमाण पत्र
घर की लाल डोरी की रजिस्ट्री
घर के गेट पर खड़े होकर फोटो लें

Ambedkar Awas Navinikarn Yojana 2023

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
सबसे पहले saralharyana.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
अब आपको होम पेज खुला हुआ दिखाई देगा।
इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा। यदि आप पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, तो आप New User?Register here लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
फिर लॉग इन करें और एप्लिकेशन लिंक पर क्लिक करें।
अब आवेदन फॉर्म खुलेगा, पूरी जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
उसके बाद आप रुपये का भुगतान करें।
अब आप आवेदन प्रक्रिया पूरी करेंगे।

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ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
वे सभी परिवार जो ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें इन चरणों का पालन करना होगा, जो इस प्रकार हैं।
अम्बेडकर आवास नवीनिकरण योजना 2023 में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक परिवारों को अपने नजदीकी अंत्योदय केंद्र में आना होगा।
यहां आपको ऑपरेटर से अम्बेडकर आवास नवनिर्माण योजना के लिए आवेदन करने के लिए कहना होगा
फिर आपको स्व-प्रमाणित करना होगा और उनके द्वारा आवश्यक सभी दस्तावेजों को जमा करना होगा।
अब आपको ऑपरेटर द्वारा इस योजना के लिए आवेदन किया जाएगा और अंत में आपको ऑपरेटर को कुछ शुल्क देना होगा जिसके बाद वे आपको आपकी रसीद आदि देंगे।

हेल्पलाइन नंबर
यदि किसी व्यक्ति को अपने फार्म भरने मे कोई परेशानी आ रही है तो वह हेल्पलाइन नंबर 0172-3968400 पर सुबह 7:00AM से श्याम 8: 00PM तक सोमवार से शनिवार तक बात कर सकते हैं

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