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Mediclaim Update: बिना 24 घंटे भर्ती के मिलेगा मेडिक्लेम, सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव

इलाज के खर्च के बोझ से बचने के लिए लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, जो मुश्किल वक्त में काम आता है। मेडिक्लेम के लिए आपको कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना होगा, अन्यथा बीमा कंपनियां आपका दावा खारिज कर देती हैं। आप अस्पताल में भर्ती हुए बिना बीमा दावा नहीं कर सकते

Mediclaim Update: इलाज के खर्च के बोझ से बचने के लिए लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, जो मुश्किल वक्त में काम आता है। मेडिक्लेम के लिए आपको कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना होगा, अन्यथा बीमा कंपनियां आपका दावा खारिज कर देती हैं।

आप अस्पताल में भर्ती हुए बिना बीमा दावा नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें नाटकीय बदलाव आने की उम्मीद है। मेडिक्लेम के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने इसके लिए बीमा नियामक IRDA से बातचीत शुरू कर दी है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस संबंध में IRDAI और वित्तीय सेवा विभाग के साथ चर्चा शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रसाद साही ने मेडिक्लेम पॉलिसी में बदलाव पर जोर देते हुए कहा कि दावा करने वालों को 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना होगा।

यदि कोई मरीज इस समय सीमा को पूरा नहीं करता है, तो बीमा कंपनियां चिकित्सा दावे को अस्वीकार कर देती हैं। उन्होंने कहा कि बीमाकर्ताओं को अद्यतन रहने की जरूरत है।

ग्राहकों के अधिकार की बात
रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमान ने कहा कि वह बीमाधारकों के हक का मुद्दा आईआरडीए और डीएफएस के समक्ष उठाएंगे।

इस साल अगस्त में, पंजाब और केरल के जिला उपभोक्ता न्यायालय ने चिकित्सा बीमा दावों पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्वास्थ्य बीमा कंपनी को फटकार लगाते हुए 24 घंटे से कम समय के लिए भर्ती मरीजों को मेडिकल क्लेम देने का आदेश दिया था.

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