NPS Scheme New Rules: लाखों पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर, एनपीएस के बदल गए नियम, अब पेंशन में मिलेगा डीए!
Maharashtra government employees: महाराष्ट्र सरकार ने 1 नवंबर 2002 से सेवा में शामिल हुए अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को संशोधित किया है।
NPS Scheme New Rules: एनपीएस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राज्य सरकार ने एनपीएस योजना के नियमों में संशोधन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 नवंबर 2002 से सेवा में शामिल हुए अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को संशोधित किया है।
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई संशोधित एनपीएस योजना पुरानी पेंशन योजना का एक प्रमुख प्रावधान है। राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को वापस पाना चाहते थे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों में घोषणा की कि संशोधित योजना से कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में और 60% पारिवारिक पेंशन और डीए के अलावा महंगाई भत्ता मिलेगा।
कर्मचारियों को चिंता कम होगी
राज्य सरकार की घोषणा से कर्मचारियों की चिंताएं कम हो सकती हैं। शिंदे ने कहा कि यह फैसला लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह उनके परिवारों के लिए भी फायदेमंद होगा. हमने कर्मचारियों से किया अपना वादा निभाया है।’
वेतन का 10 फीसदी योगदान करें
एनपीएस का लाभ पाने के लिए कर्मचारी इस विकल्प का चयन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों को बाजार जोखिमों से बचने का आश्वासन दिया है।
यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कर्मचारी अपने वेतन का 10 प्रतिशत योजना में योगदान करें। इसमें कहा गया है कि एनपीएस में बाजार से जुड़े निवेश का नुकसान भी सरकार उठाएगी।
3 महीने का समय
सरकार का कहना है कि 26,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना और छह महीने के भीतर नई पेंशन योजना का चयन करने और दस्तावेज जमा करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है।
लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस योजना से 13.45 लाख सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों में से 8.27 लाख को लाभ होगा।