Delhi Property Tax: दिल्ली मे प्रॉपर्टी टैक्स के बदल गए नियम, 1 जुलाई से चेक से नहीं कर सकेंगे भुगतान
दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर भुगतान के नियमों में बदलाव किया है। एमसीडी ने टैक्स भुगतान के नए नियम 1 जुलाई से लागू करने का फैसला किया है. चेक बाउंस होने की स्थिति में एक जुलाई से चेक से संपत्ति कर का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Delhi Property Tax: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने संपत्ति कर भुगतान के नियमों में बदलाव किया है। एमसीडी ने टैक्स भुगतान के नए नियम 1 जुलाई से लागू करने का फैसला किया है. चेक बाउंस होने की स्थिति में एक जुलाई से चेक से संपत्ति कर का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
एमसीडी ने बुधवार को एक बयान में कहा, अगले महीने से संपत्ति कर का भुगतान यूपीआई, वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी ऑनलाइन भुगतान माध्यम से डिजिटल रूप से करना होगा।
संपत्ति कर का भुगतान कैसे करें
निकाय ने कहा, कि चेक बाउंस होने से उत्पन्न कानूनी मुद्दों के कारण इस माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान जुलाई से बंद कर दिया जाएगा।
MCD ने संपत्ति मालिकों और खाली जमीनों और इमारतों पर कब्जा करने वालों से वर्ष 2024-25 के लिए कर का भुगतान करने और जून से पहले एकमुश्त भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट पाने की भी अपील की है।
संपत्ति मालिक कर भुगतान के लिए निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 114 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी इमारतें और खाली भूमि संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।