Delhi Government: दिल्ली सरकार ने मेडिकल स्टोरों को दिया बड़ा आदेश, केमिस्ट अब बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं बेच सकेंगे दवा, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
औषधि नियंत्रण विभाग भी दवा विक्रेताओं को दर्द निवारक दवाओं का रिकॉर्ड रखने की सलाह देता है। अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करेगा तो कार्रवाई की जाएगी.
Delhi Government: मेडिकल स्टोर अब ग्राहकों को प्रिस्क्रिप्शन दवाएं नहीं बेच सकेंगे। दिल्ली सरकार ने केमिस्टों पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर अब भी कोई मेडिकल स्टोर मालिक बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा बेचता नजर आया तो उसकी खैर नहीं होगी।
वेक्टर जनित बीमारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को आदेश दिया है कि वे बिना प्रिस्क्रिप्शन के एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसी दवाएं न बेचें।
औषधि नियंत्रण विभाग भी दवा विक्रेताओं को दर्द निवारक दवाओं का रिकॉर्ड रखने की सलाह देता है। हाल ही में डेंगू के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए औषधि नियंत्रण विभाग ने कहा था कि बरसात के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है. इन बीमारियों पर बहुत बारीकी से नजर रखनी चाहिए.
इसलिए लिया गया फैसला
दरअसल, डेंगू के इलाज के लिए लोग आमतौर पर इबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनाक जैसी दवाएं लेते हैं। इससे लोगों को बाद में कई तरह की परेशानियां होती हैं।
इसलिए खुदरा फार्मेसियों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल प्रभाव से अगली सूचना तक एस्पिरिन, इबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनाक जैसी दवाओं को ओवर-द-काउंटर बिक्री में शामिल न करें। इन दवाओं पर नज़र रखने की भी सिफारिश की जाती है।
नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जायेगी
औषधि नियंत्रण विभाग ने कहा कि आदेश का पालन नहीं करने वाले उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ऐसी दवाओं का अनियंत्रित उपयोग वेक्टर-जनित रोगों के रोगियों के लिए घातक साबित हो सकता है। इन दवाओं के उपयोग से मानव रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है।