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Domestic Electricity: हरियाणा के 78 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम

हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) द्वारा दायर वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) याचिका पर अपना फैसला जारी किया है। उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है।

Domestic Electricity: हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) के लिए दायर याचिका पर अपना फैसला जारी किया है।

100,000 से अधिक बिजली उपभोक्ता बहुत राहत मिली है. एचईआरसी ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। एचईआरसी ने विद्युत अधिनियम की धारा 62 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना फैसला सुनाया है।

7.8 मिलियन से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को लाभ
हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के फैसले से हरियाणा के 78.57 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। एचईआरसी का फैसला 1 अप्रैल से प्रभावी होगा।

अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव और इस साल होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने बजट में किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की. इसीलिए बिजली के दाम में बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है.

HERC के अध्यक्ष नंद लाल शर्मा, सदस्य (तकनीकी) नरेश सरदाना और सदस्य (कानूनी) ने एक नया टैरिफ ऑर्डर भी जारी किया है, जिसमें आयोग परिचालन दक्षता में सुधार करता है और कुल ट्रांसमिशन और वाणिज्यिक हानि (एटीएंडसी) को 12 प्रतिशत 10 प्रतिशत तक कम करता है।

जनसुनवाई 8 फरवरी को
हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) ने 8 फरवरी को वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) आदेश पर एक सार्वजनिक सुनवाई की, जिसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की दलीलें सुनी गईं।

बाद में एआरआर आदेश के संबंध में सदस्यों से परामर्श किया गया। एचईआरसी ने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले एआरआर आदेश जारी किया।

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