Noida News: तेज आवाज में डीजे बजाया तो जाएंगे जेल, नए साल को लेकर पुलिस अलर्ट पर
Noida News: नोएडा पुलिस की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, गाने की आवाज 60 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 31 दिसंबर की रात नए साल के स्वागत के लिए जोर-शोर से जश्न मनाने की तैयारी हो रही है इस बीच, पुलिस दिशानिर्देशों को लागू करने की तैयारी कर रही है। दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना और सजा दोनों का सामना करना पड़ेगा।
Noida News: कुछ ही घंटों में नया साल शुरू होने वाला है। नए साल के जश्न के रंग में खलल न पड़े इसके लिए यूपी पुलिस पहले से ही अलर्ट पर है. इसी के साथ हर चप्पे-चप्पे पर नजर रख रही है।
इस बीज अगर आप नए साल पर तेज आवाज में डीजे बजाकर जश्न मनाने की योजना बना रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। नहीं तो नए साल पर कड़कड़ाती ठंड में आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है.
दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों की खेर नहीं
नोएडा पुलिस की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, गाने की आवाज 60 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. दरअसल, हर साल की तरह इस साल भी लोग 31 दिसंबर की रात नए साल 2024 के स्वागत के लिए जोर-शोर से जश्न मनाने की तैयारी में हैं।
इस बीच, कमिश्नरेट पुलिस जनवरी में पार्टी में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की तैयारी कर रही है दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना और सजा दोनों का सामना करना पड़ेगा।
जिला अधिकारी जेपी चंद ने बताया कि नये साल में पार्टी के लिए 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं. सोसायटी, क्लब, खुले क्षेत्र और सामुदायिक केंद्र सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे।
60 डेसिबल से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। दोपहर 12:30 बजे तक खेल प्रतिबंधित रहेगा. नियमों के उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना और छह महीने से एक साल तक की कैद का प्रावधान है. इसके अलावा कोरोना वायरस का नया वेरिएंट भी आ गया है, जिसे लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है.
बिना एनओसी के जुर्माना लगेगा
जानकारी के मुताबिक नए साल के मौके पर एनओसी लेना बेहद जरूरी है. बिना एनओसी के आयोजन करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल हो सकती है. साथ ही आयोजक के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया जाएगा.