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PM Kusum Yojana : किसानों की बल्ले-बल्ले, 90 प्रतिशत तक सब्सिडी पर मिलेंगे सौर पैनल

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सरकार द्वारा सोलर पंप पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है, जिसका खर्च केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करेंगी ।

PM Kusum Yojana : प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सरकार द्वारा सोलर पंप पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है, जिसका खर्च केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करेंगी । केंद्र और राज्य सरकारें 30-30 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेंगी तथा बैंकों द्वारा 30 प्रतिशत तक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।

PM Kusum Yojana

Pm Kisan Yojana

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सौर पैनल उपलब्ध कराए गए हैं । इस योजना के तहत सौर पंपों की स्थापना की कुल लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन किया जाएगा । शेष 10 प्रतिशत लागत का भुगतान किसानों को स्वयं करना होगा । PM Kusum Yojana

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सौर पैनलों द्वारा उत्पन्न बिजली का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है और अतिरिक्त बिजली को वितरण कंपनी को बेचा जा सकता है । इससे सौर पंप किसानों के लिए आय का स्रोत बन जाएगा । सौर पैनल 25 वर्षों तक चलेगा और इसका रखरखाव बहुत आसान होगा ।

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प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सरकार द्वारा सोलर पंपों पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है, जिसका वहन केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारें 30-30 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेंगी तथा बैंकों द्वारा 30 प्रतिशत तक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । किसान, सहकारी समितियां, पंचायतें, किसान समूह, कृषक उत्पादक संगठन, जल उपभोक्ता संघ आदि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ उठा सकते हैं । PM Kusum Yojana

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प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए । इस योजना के अंतर्गत आवेदक 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

आवेदक अपनी भूमि के अनुपात में 2 मेगावाट क्षमता अथवा वितरण निगम द्वारा अधिसूचित क्षमता के लिए आवेदन कर सकता है। प्रति मेगावाट लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी ।

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इस योजना के अंतर्गत स्व-निवेश परियोजनाओं के लिए किसी वित्तीय योग्यता की आवश्यकता नहीं है । यदि परियोजना का विकास आवेदक द्वारा किसी डेवलपर के माध्यम से किया जा रहा है, तो डेवलपर के पास प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति होनी चाहिए । PM Kusum Yojana

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