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UP Crime News: पति का काला रंग बना विवाद का कारण, पत्नी ने जला दिया जिंदा; कोर्ट ने सुनाई ये सजा

UP News: मृतक के भाई ने कोर्ट को बताया कि उसका भाई भूरे रंग का था और उसकी भाभी अक्सर उसे ताना मारती थी.

UP Crime News: यूपी के संभल जिले की एक अदालत ने पति को जलाकर मारने के आरोप में एक महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. घटना जिले के कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के विचेटा गांव की है.

15 अप्रैल 2019 को सुबह 6 बजे प्रेमश्री उर्फ ​​नन्ही ने अपने पति सत्यवीर सिंह (25) पर सोते समय पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी. घटना के समय परिवार के लोग खेत में गेहूं की कटाई कर रहे थे। घटना में सत्यवीर का शरीर 90 प्रतिशत तक जल गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

मृतक के भाई हरवीर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरीश सैनी ने बताया कि मृतक के भाई हरवीर सिंह ने कुढ़ फतेहगढ़ थाने में सत्यवीर की पत्नी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कराया था।

काला रंग बना विवाद का कारण
सैनी ने कहा कि हरवीर सिंह ने अदालत को बताया था कि उसका भाई भूरा था और उसकी भाभी अक्सर उसे इस बारे में ताना मारती थी।

4 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था
मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपर जिला जज प्रथम अशोक कुमार यादव ने एक नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था

सोमवार को अदालत ने प्रेमश्री उर्फ ​​नन्ही को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

प्रेमश्री खुद भी झुलस गयीं
सतवीर को पेट्रोल से जलाने के दौरान प्रेमश्री खुद भी झुलस गई थी। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने प्रेमश्री को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया. तब से प्रेमश्री जेल में हैं

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