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Windfall Tax में हुआ बड़ा बदलाव, कच्चे तेल पर टैक्स में की गई बढ़ोतरी; डीजल एक्‍सपोर्ट पर ड्यूटी हुई जीरो

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 1,300 रुपये प्रति टन बढ़ा दिया गया है। डीजल निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (अप्रत्याशित कर) 1.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

Windfall Tax: कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता रहने के बीच सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स को ओर बढ़ा दिया है. घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर 3,300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,600 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। दूसरी ओर, उसने डीजल निर्यात पर शुल्क शून्य कर दिया है। नई दरें 1 मार्च से प्रभावी होंगी

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 1,300 रुपये प्रति टन बढ़ा दिया गया है। डीजल निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Windfall Tax) 1.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

सरकार हर 15 दिन में विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है। बाजार में मौजूदा तेल की कीमतों के आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है।

विंडफॉल कर क्या है?
यदि तेल विपणन कंपनियां अप्रत्याशित लाभ कमाती हैं तो उन पर सरकार अतिरिक्त कर लगाती है। इसे अप्रत्याशित कर कहा जाता है। अप्रत्याशित कर उन कंपनियों या उद्योगों पर लगाया जाता है जिन्होंने बदलती परिस्थितियों में अचानक महत्वपूर्ण लाभ कमाया है।

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 को पहली बार विंडफॉल टैक्स लगाया था. भारत के अलावा कई देश तेल/ऊर्जा कंपनियों पर अप्रत्याशित कर लगाते हैं।

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