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December Dealine: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, खत्म हो रही है इन कामों की डेडलाइन

31 December-2023 Deadline: 31 दिसंबर 2023 साल का आखिरी दिन है और कई अहम कामों की डेडलाइन है. ऐसे में आपको भी 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने, लॉकर एग्रीमेंट, म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनेशन समेत जरूरी काम निपटा लेने चाहिए।

December Dealine: साल का आखिरी महीना दिसंबर बस कुछ ही दिन दूर है, इसके बाद नए साल की शुरुआत होगी। 31 दिसंबर 2023 साल का आखिरी दिन है और कई अहम कामों की डेडलाइन भी है।

अगर आपने 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने, लॉकर एग्रीमेंट, म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनेशन समेत जरूरी जरूरतें पूरी नहीं कीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये जरूरी काम

अपडेटेड आईटीआर
आयकर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 थी। अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो आप वित्तीय वर्ष 2022-2 के लिए जुर्माने के साथ देर से आयकर रिटर्न (ITR) 1 दिसंबर तक दाखिल कर सकते हैं।

अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा. 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोग 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ आईटीआर दाखिल कर सकते हैं

म्यूचुअल फंड नामांकित व्यक्ति
म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों को 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी को अपने खाते में जोड़ना होगा ऐसा न करने पर आपका खाता फ्रीज किया जा सकता है।

ऑनलाइन भुगतान
अगर आप भी Google Pay, PhonePe या Paytm से पेमेंट करते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से इनका इस्तेमाल नहीं किया है तो 31 दिसंबर आपके लिए बेहद अहम है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 31 दिसंबर के बाद UPI-ID को बंद करने का फैसला किया है, जो एक साल से अधिक समय से बंद है।

लॉकर एग्रीमेंट
अगर आप एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) समेत किसी अन्य बैंक में लॉकर सुविधा का लाभ ले रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, संशोधित लॉकर समझौतों को लागू करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। ऐसे में आपको अपडेटेड एग्रीमेंट भी 31 दिसंबर से पहले जमा कर देना चाहिए. ऐसा नहीं करने वाले ग्राहकों को लॉकर भी छोड़ना पड़ सकता है।

सिम खरीदने के नियम
31 दिसंबर 2023 से नए सिम खरीदने के नियम भी बदल जाएंगे। टेलीकॉम विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर के बाद नया सिम खरीदने के लिए ग्राहकों को KYC जमा करना होगा और केवल टेलीकॉम कंपनियां ही e-KYC करेंगी.

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