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Demat Account: 31 दिसंबर तक डीमैट अकाउंट में नॉमिनी नहीं जोड़ा तो अकाउंट हो जाएगा फ्रीज, आज ही जानें प्रक्रिया

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड खातों से नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। इसे जोड़ने की प्रक्रिया यहां दी गई है।

Demat Account: साल 2023 ख़त्म होने वाला है. कुछ काम हैं जो आपको इस साल के खत्म होने से पहले करने होंगे, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है डीमैट खाते में नॉमिनी जोड़ना। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है और नॉमिनी नहीं जोड़ा है तो 31 दिसंबर तक इसे पूरा कर लें, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड खातों से नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही यह काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जानें प्रक्रिया-

ऐसे जोड़ें नॉमिनीज


  • नामांकित व्यक्ति को डीमैट खाते में जोड़ने के लिए, आपको सबसे पहले खाते में लॉग इन करना होगा।
  • इसके बाद माई प्रोफाइल सेक्शन में जाएं और नॉमिनी डिटेल्स पर जाएं।
  • अब नॉमिनी जोड़ें या ऑप्ट आउट विकल्प चुनें।
  • फिर नामांकित व्यक्ति का विवरण जैसे नाम, पैन नंबर, पता आदि भरें और आईडी प्रूफ अपलोड करें।
  • इसके बाद नॉमिनी का हिस्सा ‘प्रतिशत’ में दर्ज करें।
  • फिर आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी के माध्यम से दस्तावेज़ पर ई-हस्ताक्षर करें।
  • उसके बाद, दस्तावेज़ सत्यापन किया जाएगा और 24-48 घंटों के भीतर नामांकित व्यक्ति को जोड़ा जाएगा।

नॉमिनी क्यों जरूरी है
यदि किसी कारण से खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नामित व्यक्ति कानूनी तौर पर उसकी जिम्मेदारी लेता है। नामांकित व्यक्ति को खाते से सभी धनराशि निकालने और खाता बंद करने का अधिकार है।

हालाँकि, नामांकित व्यक्ति को आपका उत्तराधिकारी होना ज़रूरी नहीं है। आप परिवार के किसी सदस्य, मित्र या अन्य विश्वसनीय व्यक्ति को भी नामांकित कर सकते हैं।

नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जो आपके द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के तहत आपकी संपत्ति को आपके बाद आपके उत्तराधिकारियों को वितरित करता है। यदि आपकी संपत्ति में कोई नामांकित व्यक्ति नहीं है, तो उस संपत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद संपत्ति डूब सकती है।

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