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EPFO New Rules: EPFO मे नकद निकासी के बदल गए नियम, अब निकाल सकेंगे दोगुना पैसा

EPF withdrawal limit: ईपीएफओ ने निकासी नियमों में बदलाव किया है। अब ईपीएफ निकासी की सीमा दोगुनी कर दी गई है. हालांकि, EPFO ​​ने इलाज के लिए निकाले जाने वाले पैसे को दोगुना कर दिया है.

EPFO New Rules: अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो आपके लिए फायदे की खबर है। EPFO कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. EPFO ने निकासी नियमों में बदलाव किया है.

अब ईपीएफ निकासी की सीमा दोगुनी कर दी गई है. हालांकि, EPFO ​​ने इलाज के लिए निकाले जाने वाले पैसे को दोगुना कर दिया है. आइए जानते हैं कि अब आप कितना पैसा निकाल सकते हैं?

EPFO ने मेडिकल से जुड़ी हर एडवांस निकासी के नियमों में बदलाव किया है. पहले क्लेम की सीमा 50,000 रुपये थी और अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है.

अप्रैल को जारी एक सर्कुलर में इसका खुलासा हुआ है ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, अब आप 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं।

आंशिक निकासी के लिए फॉर्म 31 होता है
ईपीएफओ ने फॉर्म के पैरा 68जे के तहत निकासी की सीमा दोगुनी कर दी है ईपीएफ का फॉर्म 31 आंशिक निकासी के लिए है। इस फॉर्म का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए समय से पहले निकासी के लिए किया जाता है। आप घर बनाने, घर खरीदने, शादी करने और इलाज कराने के लिए पैसे निकाल सकते हैं।

किस स्थिति में 1 लाख रुपये निकाल सकते है?
बीमारी के इलाज के लिए आंशिक राशि निकालने के लिए फॉर्म 31 के पैराग्राफ 68J का उपयोग किया जाता है। इसके तहत आप पहले सिर्फ 50,000 रुपये ही निकाल सकते थे, लेकिन अब आप 1 लाख रुपये भी निकाल सकते हैं.

हालाँकि, पैसा निकालते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि कर्मचारी अपने 6 महीने के बेक्स और डीए या ब्याज सहित कर्मचारी के हिस्से को नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हां अगर आपके खाते में इस रकम से ऊपर 1 लाख का फंड है तो आप इसे निकाल सकते हैं.

किन स्थितियों में कर सकते हैं दावा?
ईपीएफओ के मुताबिक, खाताधारक इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ जानलेवा बीमारियों के लिए ही कर सकते हैं। जब कर्मचारी या उसका मरीज अस्पताल में भर्ती हो तो आप पैसे भी निकाल सकते हैं।

कर्मचारी को सरकारी अस्पताल या सरकार से संबद्ध अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। वहीं, अगर आपने मरीज को किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है तो पहले उसका परीक्षण किया जाएगा और फिर आप क्लेम कर सकते हैं।

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