India Budget 2024: बच्चों की ट्यूशन फीस में मिलेगी छूट, इनकम टैक्स मे भी मिल रही है ये सुविधा
India Budget 2024: 80C सेक्शन को सभी सैलरी क्लास में सबसे लोकप्रिय क्लॉज माना जाता है। इस योजना के तहत नौकरीपेशा लोगों को टैक्स में छूट मिलती है. इस सेक्शन के तहत आप अपने बच्चों की ट्यूशन फीस भी माफ कर सकते हैं।
India Budget 2024: 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले हर किसी के मन में कई सवाल हैं. जब भी टैक्स बचाने की बात आती है तो पुरानी टैक्स व्यवस्था की धारा 80सी सबसे पहले आती है। धारा 80सी को सभी वेतन वर्गों में सबसे लोकप्रिय धारा माना जाता है। इस योजना के तहत नौकरीपेशा लोगों को टैक्स में छूट मिलती है.
इस सेक्शन के तहत आप न सिर्फ टैक्स सेविंग निवेश बल्कि कई अन्य तरह के दावे भी कर सकते हैं। आप इस सेक्शन के तहत अपने बच्चों की शिक्षा पर छूट भी प्राप्त कर सकते हैं।
इस समय कोई भी माता-पिता अपने बच्चों की महंगी शिक्षा की कीमत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे में आप धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
2023 में टैक्स स्लैब में बदलाव हुए
केंद्रीय बजट 2023 में टैक्स स्लैब में संशोधन किया गया है, जिसके बाद टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है। नई कर व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये की मानक कटौती भी है। सरकार द्वारा नई कर व्यवस्था में बदलाव के बाद लगभग 5.5 करोड़ करदाताओं ने इस प्रणाली पर स्विच करने का फैसला किया।
कौन से करदाता नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित हुए?
रिपोर्ट के मुताबिक, नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वालों में ज्यादातर वे लोग हैं जिनकी सालाना आय 7 लाख रुपये तक है. फिलहाल वित्तीय वर्ष 2023-24 का रिटर्न दाखिल होने के बाद ही आगंतुकों की संख्या स्पष्ट होगी।
हालाँकि, मौजूदा अनुमान के मुताबिक, लोगों को पुरानी, छूट वाली व्यवस्था से हटाने की सरकार की कोशिशें सफल होती दिख रही हैं। ऐसा लगता है कि कई लोगों ने टैक्स निवेश न करने के विचार को अपना लिया है…
80C को चुन कर भरते हैं 0 टैक्स
प्रति वर्ष 7 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए कर छूट के तहत सभी को शून्य कर का भुगतान करना होगा। हालाँकि, जो लोग पुरानी कर व्यवस्था चुनते हैं, वे किसी भी कर बचत निवेश के माध्यम से अपने कर को शून्य पर लाते हैं।
इसके लिए वह कई तरह की टैक्स सेविंग स्कीम चुनते हैं. धारा 80सी के माध्यम से, करदाता इक्विटी-लिंक्ड बचत योजनाओं में निवेश करते हैं।