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इस साल पूरे भारत में Ration Card पोर्टेबिलिटी में आई तेजी, 25 मिलियन से अधिक का हुआ लेनदेन

Ration Card Portability: राशन कार्ड को लेकर खाद्य मंत्रालय से अहम खबर आ रही है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि इस साल पूरे भारत में राशन कार्ड 'पोर्टेबिलिटी' में तेजी आई है।

Ration Card Portability: राशन कार्ड को लेकर खाद्य मंत्रालय से अहम खबर आ रही है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि इस साल पूरे भारत में राशन कार्ड ‘पोर्टेबिलिटी’ में तेजी आई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2023 के पहले 11 महीनों में राशन की दुकानों से खाद्यान्न का 280 मिलियन लेनदेन दर्ज किया गया है।

राशन कार्ड ‘पोर्टेबिलिटी’ के तहत संबंधित व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी इसका उपयोग पहले की तरह कर सकता है। एक देश, एक राशन कार्ड (ONORC) के तहत ‘पोर्टेबिलिटी’ अगस्त 2019 में चार राज्यों में शुरू की गई थी।

लेकिन बाद में, राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में ‘पोर्टेबिलिटी’ प्रणाली सभी 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई।

किसको फ़ायदा हुआ?
एक देश, एक राशन कार्ड का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत गरीब लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासियों को देश में किसी भी ई-पीओएस सक्षम राशन की दुकानों पर बायोमेट्रिक्स या पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न लेने के समय आधार प्रमाणीकरण प्रदान करना है। उन्हें राशन का लाभ उठाने के लिए पात्र बनाएं।

80 लाख टन से अधिक राशन वितरित
इसके अलावा, घर पर उनके परिवार के सदस्य भी उसी राशन कार्ड पर आवश्यकतानुसार खाद्यान्न उठा सकते हैं। खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2023 के पहले 11 महीनों में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी के बाद खाद्यान्न लेने के लिए 280 मिलियन लेनदेन किए गए।

इसके तहत एनएफएसए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी लेनदेन सहित 8 मिलियन टन से अधिक राशन वितरित किया गया है।

25 मिलियन से अधिक ‘पोर्टेबिलिटी’ लेनदेन
वर्तमान में, PMGKAY खाद्यान्न वितरण के तहत हर महीने 25 मिलियन से अधिक ‘पोर्टेबिलिटी’ लेनदेन दर्ज किए जा रहे हैं। अगस्त 2019 में ONORC योजना की शुरुआत के बाद से देश में 125 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन पंजीकृत किए गए हैं।

इसके परिणामस्वरूप 24.1 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न का वितरण हुआ है। इसमें राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों में राशन की दुकानों से खाद्यान्न लेना शामिल है।

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