RBI News: आरबीआई ने आज से इस बेंक के खातों से पैसे जमा करने और निकालने पर रोक पर लगाई रोक, इस बैंक का लाइसेंस कर दिया है रद्द
RBI News: आरबीआई ने एक बयान में कहा, "बैंक ने 4 दिसंबर, 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग परिचालन निलंबित कर दिया है।" बैंक द्वारा दायर आंकड़ों के अनुसार, बैंक के 99.85 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल के दिनों में कुछ बैंकों पर जुर्माना लगाने के बाद एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
आरबीआई ने कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक की ओर से यह कदम बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने के बाद उठाया गया है।
DICGC से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने का हकदार
आरबीआई ने एक बयान में कहा, “बैंक ने 4 दिसंबर, 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग परिचालन निलंबित कर दिया है।” बैंक द्वारा दायर आंकड़ों के अनुसार, बैंक के 99.85 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए कहा, ”बैंक के पास पर्याप्त कमाई और पूंजी की संभावनाएं नहीं हैं। सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।’
99.85 फीसदी जमाकर्ताओं को पूरी जमा राशि मिलेगी
आरबीआई ने कहा कि अगर यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के अनुसार अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।
डीआईसीजीसी नियमों के तहत, बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99.85 प्रतिशत जमाकर्ता अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
आरबीआई ने यह भी बताया कि 24 जुलाई तक, डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं की इच्छा के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18 ए के प्रावधानों के तहत 41.60 करोड़ रुपये की कुल बीमाकृत जमा राशि का भुगतान पहले ही कर दिया है।
इससे पहले आरबीआई ने अनुपालन न करने पर चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया था। ये सहकारी बैंक हैं जीजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, श्री लक्ष्मीकृपा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और द चेंबूर सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।