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Haryana: खट्टर सरकार का बड़ा ऐलान, हरियाणा में इन लोगों की कटेगी पेंशन, अब केवल इन लोगों को मिलेगी पेंशन

हरियाणा में इन लोगों की कटेगी पेंशन! खटटर सरकार अविवाहितों को पेंशन देने वाली राज्य की पहली सरकार है। प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर नागरिकों के हित में ठोस कदम उठाये जा रहे हैं।

Haryana: हरियाणा में इन लोगों की कटेगी पेंशन! खटटर सरकार अविवाहितों को पेंशन देने वाली राज्य की पहली सरकार है। प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर नागरिकों के हित में ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। सरकार बुजुर्ग विधवाओं और विवाहित महिलाओं के लिए पेंशन पर बड़ा अपडेट लेकर आई है।

निम्नलिखित लोगों की पेंशन काटी जाएगी
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्विटर पर घोषणा की कि 47 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं और विवाहित जोड़ों को 2,750 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। वहीं, हरियाणा सरकार ने 40 से 60 वर्ष की आयु के विधवा पुरुषों को पेंशन भुगतान का प्रावधान किया है। लेकिन खट्टर सरकार ने पेंशन पर अपडेट जारी कर दिया है.

राज्य सरकार ने हाल ही में विधवा पुरुषों और विवाहित महिलाओं के लिए पेंशन की घोषणा की है। राज्य के सभी पात्र लोगों को इस पेंशन का लाभ दिया जाएगा।इसके कुछ नियम और शर्तें हैं। यदि नियमों और सड़कों के माध्यम से सब कुछ सही है, तो लाभ सही लोगों को दिया जाएगा।

इन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी
हरियाणा सरकार ने आम नागरिकों को पेंशन भुगतान के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें सभी पात्र लोगों को पेंशन प्रदान करने की योजना है। स्कीम खोलने के लिए आपकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

यदि आपकी वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक है। तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा. और आपको इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा. यदि कोई अनियमितता पाई जाती है या किसी के द्वारा गलत तरीके से पेंशन ली जा रही है तो उसकी जांच कराई जाएगी और उसकी पेंशन काटी जाएगी।

40 से 60 वर्ष की विधवाओं को पेंशन मिलेगी
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में घोषणा की है कि 40 से 60 साल की विधवाओं को पेंशन दी जाएगी. ऐसे में इन लोगों के लिए प्रावधान यह है कि अगर उनकी सालाना आय 3 लाख रुपये तक है तो भी वे पेंशन के पात्र माने जाएंगे. आवेदक को पेंशन दी जाएगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि वह कुछ दिन पहले जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे थे. इस दौरान उन्हें मंडल के एक बुजुर्ग ने जानकारी दी कि ऐसे सभी लोगों की पेंशन शुरू की जानी चाहिए. मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द योजना लागू की है. योजना के पात्र लोगों को प्रति माह 2,750 रुपये की पेंशन मिलेगी।

अविवाहित महिलाओं को भी खतरा सरकार ने पेंशन देने की योजना बनाई है. ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री ने लिंगानुपात के कारण ऐसा फैसला लिया है और अविवाहित महिलाओं को भी पेंशन दी जाएगी.

आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार, प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 879 थी। 2023 की जनगणना के मुताबिक, प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 917 तक पहुंच गई है. पिछले 10 वर्षों में यह 38 अंकों का अंतर है।

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