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Haryana News: फर्जी शैक्षणिक योग्यता मामले में बढ़ीं अभय चौटाला की मुश्किलें, हाईकोर्ट ने ECI को नोटिस भेजकर मांगा जवाब, जाने क्या है पूरा मामला

Haryana News: इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला द्वारा शैक्षणिक योग्यता का झूठा हलफनामा देने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Haryana News: हरियाणा की ऐलनाबाद विधानसभा सीट से इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला शैक्षणिक योग्यता का गलत हलफनामा देने के मामले में मुश्किल में फंस गए हैं।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पूरे मामले में ईसीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वहीं, हाई कोर्ट से अभय सिंह चौटाला के खिलाफ उनकी बीए की डिग्री को लेकर आपराधिक मामला दर्ज करने की भी मांग की गई है.

क्या है पूरा मामला
याचिकाकर्ता का आरोप है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला ने अपने हलफनामे में कहा था कि उनकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से बीए है. 2019 और 2021 के उपचुनाव में दिए गए हलफनामे में उन्होंने बताया है कि उनकी अधिकतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है.

2019 और 2021 के हलफनामे में उस साल के आईटीआर में घोषित आय में भी अंतर है. याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पूरे मामले में अभय सिंह चौटाला के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने आज भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी कर जनवरी तक जवाब मांगा है

मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया
याचिकाकर्ता ने पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है. याचिकाकर्ता ने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के खिलाफ शैक्षणिक योग्यता का गलत हलफनामा देने के आरोप में याचिका दायर की है, जिसमें अभय सिंह चौटाला के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और उनकी बीए की डिग्री की जांच की मांग की गई है।

2024 में चुनाव
हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए आईएनईसी समेत सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अभय सिंह चौटाला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

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