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Haryana News : हरियाणा में भ्रष्ट सरपंचों और पंचों पर गिरने वाली है गाज, सैनी सरकार भ्रष्ट सरपंचों और पंचों के खिलाफ करने जा रही है बड़ी कार्रवाई

हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में सैनी सरकार एक्ट में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इससे अब हरियाणा में भ्रष्ट सरपंचों और पंचों पर पूरी तरह से नकेल कसी जा रही है। अब कोई भी सरपंच या पंच आसानी से भ्रष्टाचार से बच नहीं पाएगा ।

Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में सैनी सरकार एक्ट में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इससे अब हरियाणा में भ्रष्ट सरपंचों और पंचों पर पूरी तरह से नकेल कसी जा रही है। अब कोई भी सरपंच या पंच आसानी से भ्रष्टाचार से बच नहीं पाएगा ।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, सैनी सरकार अब विकास कार्यों में अनियमितताएं करने वाले और ग्राम पंचायत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले सरपंचों और पंचों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है । सैनी सरकार पंचायती राज अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (5) में संशोधन करने जा रही है । Haryana News

इसके तहत यदि किसी सरपंच या पंच के कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों में अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो अनियमितता की तिथि से छह वर्ष की अवधि तक या सरपंच को हटाने की तिथि से दो वर्ष तक, जो भी बाद में हो, कार्रवाई की जा सकती है । Haryana News

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यदि किसी सरपंच के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में कोई घोटाला सामने आता है तो उसे छह साल तक मुआवजा दिया जा सकता है। जानकारी के अनुसार, भले ही सरपंच पद से हटाए जाने की दो वर्ष की अवधि बीत चुकी है। जबकि मौजूदा प्रावधान में ऐसा नहीं था और भ्रष्ट सरपंच और पंच आसानी से बच निकलते थे।

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यदि किसी सरपंच के पिछले कार्यकाल में अनियमितताएं सामने आती हैं और जांच में दो से तीन साल लग जाते हैं तो उसके बाद उसे नोटिस जारी नहीं किया जा सकेगा । दूसरे शब्दों में, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कई बार शिकायतें सरपंचों को उनके पदों से हटाने के बाद भी आती थीं और यह भी देखा गया कि शिकायतें आने के बाद सरपंचों व पंचों ने जानबूझकर जांच में देरी की या सहयोग नहीं किया । Haryana News

जानकारी के अनुसार इससे ग्राम पंचायत को धन या संपत्ति के नुकसान की भरपाई नहीं हो सकेगी । प्रस्तावित प्रावधानों के तहत, किसी भी मामले में क्षतिपूर्ति के लिए नोटिस नुकसान की घटना से छह वर्ष के भीतर जारी किया जाएगा, भले ही सरपंच को पद से हटाए हुए दो वर्ष की अवधि बीत चुकी हो। हरियाणा सरकार बजट सत्र के दौरान संशोधन विधेयक पेश कर सकती है ।

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