Haryana Pension News : हरियाणा में अब इन लोगों की कटेगी पेंशन,सरकार ने पांच विभागों को जारी किया नोटिस
हरियाणा सरकार गलत और अयोग्य लोगों की पेंशन में कटौती करने की तैयारी मे है। हरियाणा सरकार ने पांच विभागों को नोटिस जारी किया है।
Haryana Pension News : हरियाणा सरकार गलत और अयोग्य लोगों की पेंशन में कटौती करने की तैयारी मे है। हरियाणा सरकार ने पांच विभागों को नोटिस जारी किया है। हरियाणा सरकार ने अपात्र, मृत व्यक्तियों को पेंशन बांटने पर पांच विभागों को नोटिस जारी किया है।
सरकार ने विभागों को अयोग्य को योग्य चुनने वाली समिति के सदस्य कर्मचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की निदेशक आशिमा बराड ने हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में दी।
इस हलफनामे में अदालत को सूचित किया गया कि उसने 13,477 अपात्र, 17,094 गैर-मौजूद और 50,312 मृत लाभार्थियों को पेंशन वितरित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है।Haryana Pension News
ऐसे अपात्र व्यक्तियों के नाम की अनुशंसा करने वाली जांच समितियों के सदस्यों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गयी है।Haryana Pension News
हरियाणा सरकार ने पंचायत एवं शहरी निकाय विभाग, विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग और राजस्व विभाग को उन कर्मियों की पहचान करने का निर्देश दिया है जो समिति के सदस्य थे।
उच्च न्यायालय को बताया गया कि 13,477 अपात्र व्यक्तियों में से 2189 को बाद में पात्र पाया गया, 1254 की मृत्यु हो गई और 554 लाभार्थियों का पता नहीं चला है।Haryana Pension News
अब तक अपात्रों से 6.55 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है, जिसमें से 1.97 करोड़ रुपये की वसूली 2022-23 में की गई है।
आशिमा बराड ने कहा कि उन्होंने पिछले महीने विभाग संभाला है और कार्यभार संभालते ही मामले में कार्यवाही आरभ कर दी है।
वह अदालत का पूरा सम्मान करते हैं और वह सुनिश्चित करेंगे कि हर आदेश का पालन किया जाए। सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाई कोर्ट ने सुनवाई मई तक के लिए स्थगित हो गई है।Haryana Pension News
मामले में याचिका दायर करते हुए आरटीआई कार्यकर्ता राकेश बैंस ने वकील प्रदीप रापड़िया के माध्यम से 2017 में हाई कोर्ट को हरियाणा में हुए पेंशन वितरण घोटाले के बारे में जानकारी दी थी।
याचिका में कहा गया था कि सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन वितरण में बड़ा घोटाला हुआ है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने उन लोगों को भी पेंशन वितरित की जो या तो मर चुके हैं या पेंशन लेने के पात्र नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें राज्य विजिलेंस से कोई उम्मीद नहीं है और पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए।