Haryana

Election Commission : भारतीय चुनाव आयोग ने कहा ,प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को लोकसभा चुनाव के दौरान अवैध सामग्री छापने पर होगी कार्रवाई

प्रिंटिंग प्रेस का मालिक चुनाव प्रचार से संबंधित कोई भी अवैध सामग्री नहीं छाप सकता है। दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Election Commission : भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा में आचार संहिता लागू होने के बाद सभी प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को कड़ी चेतावनी जारी की है।

यह भी पढे :Punjab & Haryana High Court : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा का सीएम बनाए जाने पर हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, विधानसभा स्पीकर और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 के अनुसार कोई भी प्रिंटिंग प्रेस एवं प्रिंटिंग प्रेस का मालिक चुनाव प्रचार से संबंधित कोई भी अवैध सामग्री नहीं छाप सकता है। दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।Election Commission

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी मुद्रित दस्तावेज में किसी के धर्म, जाति, समाज, भाषा या चरित्र की मानहानि प्रकाशित करना गैरकानूनी होगा।उन्होंने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस मालिक एवं मुद्रक प्रत्येक मुद्रण सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर प्रिंटिंग प्रेस सहित अपना पूरा पता अंकित करेंगे।Election Commission

मुद्रण के संबंध में, प्रत्येक प्रिंटिंग प्रेस मालिक को निर्धारित प्रपत्र 1 और 2 की चार प्रतियां, मुद्रण से संबंधित दो घोषणाएं, दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित, मुद्रण के तुरंत बाद जिला कलेक्टर के कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी प्रिंटिंग प्रेस मालिक इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button