Punjab & Haryana High Court : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा का सीएम बनाए जाने पर हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, विधानसभा स्पीकर और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
Punjab & Haryana High Court : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज नायब सिंह सैनी की हरियाणा के सीएम के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।
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हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
वकील जगमोहन सिंह भट्टी ने याचिका में आरोप लगाया था कि नायब सिंह की सीएम पद पर नियुक्ति नियमों के खिलाफ हुई है।
याचिकाकर्ता ने हर शरण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश और एक अन्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा के बाहर के किसी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं कर सकते।नायब सिंह सैनी फिलहाल सांसद हैं और इस नाते विधानसभा का हिस्सा नहीं हैं।Punjab & Haryana High Court
इसमें यह भी कहा गया कि हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और अगर नायब सिंह सैनी को सीएम नियुक्त किया जाता है तो यह संख्या बढ़कर 91 सीटें हो जाएंगी।
याचिका में कहा गया कि नायब सिंह सैनी की नियुक्ति संवैधानिक नियमों की अनदेखी कर की गई है। नायब सिंह सैनी को नियुक्त नहीं किया गया बल्कि खुलेआम संविधान का मखौल उड़ाते हुए स्थापित किया गया है।