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Haryana Private Job Reservation: प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण के कानून को HC द्वारा रद्द करने पर अब SC का दरवाजा खटखटाएंगे दुष्‍यंत चौटाला

Haryana News: :प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण के कानून को हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

Haryana Private Job Reservation: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के कानून को रद्द कर दिया है. राज्य के लोगों को प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण दिया गया.

बता दें कि यह जननायक जनता पार्टी का बड़ा चुनावी वादा था जिसके दम पर राज्य की जनता ने उन्हें विधानसभा में वोट दिया था. लेकिन अब जब हाई कोर्ट ने कानून रद्द कर दिया है तो जेजेपी को तगड़ा झटका लगा है.

चौटाला का कहना है कि वह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
हाई कोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि निजी नौकरियों में 75% आरक्षण रोजगार कानून और राज्य और उद्योग के हित में किया गया है. वे हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे। हाईकोर्ट की ओर से जो भी आपत्तियां लगाई गई हैं। वे इसकी गंभीरता से समीक्षा करेंगे.

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे. हाई कोर्ट ने अपने 83 पन्नों के फैसले में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम, 2020 को असंवैधानिक करार दिया है।

15 जनवरी 2022 को लागू हुआ था कानून
राज्य सरकार ने 15 जनवरी 2022 को कानून लागू करते हुए कहा था कि राज्य के लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी तक आरक्षण दिया जा रहा है.

इसमें 30,000 रुपये तक वेतन देने वाली नौकरियां शामिल थीं। दुष्‍यंत चौटाला ने कहा कि सभी उद्योगपति इस कानून से सहमत हैं. क्योंकि राज्य के उद्योगों को स्थानीय कुशल युवाओं की आवश्यकता है।

इस कानून के पीछे सरकार का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करना था। लेकिन सरकार के फैसले को बाद में फ़रीदाबाद और गुरुग्राम के उद्योगपतियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई के बाद अब हाई कोर्ट ने सरकार के कानून को रद्द कर दिया.

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