Malikana Hak : हरियाणा में पंचायती जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए Good News, कम रुपए में मिलेगा जमीन का मालिकाना हक
31 मार्च, 2004 से पहले 500 वर्ग गज तक की शामलात देह भूमि पर मकान बनाया है, तो उसे 500 वर्ग गज तक की शामलात देह भूमि पर मकान बनाने की अनुमति दी जाएगी

Malikana Hak : हरियाणा सरकार ने शामलात देह भूमि पर निर्मित मकानों के कुछ मामलों से संबंधित निपटान के नियमों में परिवर्तन किया है । यदि किसी ग्रामीण ने 31 मार्च 2004 से पहले 500 वर्ग गज तक की भूमि पर मकान बनाया है ।
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तो वह तत्कालीन कलेक्टर रेट से डेढ़ गुना अधिक राशि देकर उसका मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि वह भूमि किसी तालाब, रास्ते या अन्य किसी महत्वपूर्ण उपयोग के लिए आरक्षित न हो । इस संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है ।
हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों में यह प्रावधान है कि यदि किसी ग्रामीण ने 31 मार्च, 2004 से पहले 500 वर्ग गज तक की शामलात देह भूमि पर मकान बनाया है, तो उसे 500 वर्ग गज तक की शामलात देह भूमि पर मकान बनाने की अनुमति दी जाएगी । Malikana Hak
वह व्यक्ति ऐसी शामलात भूमि, जो किसी तालाब, सड़क या अन्य किसी महत्वपूर्ण उपयोग के लिए आरक्षित नहीं है, को उस समय (वर्ष 2004) के कलेक्टर रेट से डेढ़ गुना कीमत पर खरीदने के लिए ग्राम पंचायत को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है । प्रवक्ता ने बताया कि कब्जा 500 वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिए तथा खुला क्षेत्र निर्मित क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।
बताया कि ऐसे आवेदन पर ग्राम पंचायत व ग्राम सभा द्वारा विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा तथा ऐसी भूमि को बेचने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी व उपायुक्त के माध्यम से पंचायत विभाग के महानिदेशक को प्रस्ताव भेजा जाएगा । मंजूरी के बाद ग्राम पंचायत आवेदक के पक्ष में भूमि का विक्रय विलेख तहसील में पंजीकृत कर सकती है ।
प्रवक्ता के अनुसार, ऐसे प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा एकरूपता बनाए रखने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की गई है । इसके अतिरिक्त, इस उद्देश्य के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है । Malikana Hak