Haryana

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: बेटियों को हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, अब शादी का खर्च उठाएगी हरियाणा सरकार, ये लोग उठा सकते हैं सरकारी योजना का लाभ

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा की मनोहर सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं में से एक है।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा की मनोहर सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। महिला खिलाड़ियों, विधवा या निराश्रित महिलाओं की बेटियों, गरीब परिवारों की बेटियों और अनाथ लड़कियों को शादी के लिए राज्य सरकार से अनुदान मिलता है।

इसके लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवारों को अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।

पंजीकरण के बाद ही विवाहित लड़की के माता-पिता को योजना अनुदान दिया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन }हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कैसे करें

• पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://saralharayana.gov.in/ पर जाएं।

• यहां आपको होम पेज पर लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा; आपको यहां रजिस्टर पर क्लिक करना चाहिए।

• इसके बाद मे आपके वेब ब्राउज़र में एक नई विंडो दिखाई देगी जहां आपसे एक फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा।

सबसे पहले अपना पूरा नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य चुनें।

• फिर कैप्चा कोड भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

• ओर इस तरह आप हरियाणा वेब पोर्टल पर सफलतापूर्वक फार्म भर पायेंगे।

 

विवाह शगुन योजना स्कीम से क्या होगा फायदा

• अनाथ, निराश्रित बच्चे, विधवाएं, तलाकशुदा,  (गरीबी रेखा से नीचे या जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम हो) 51000 रुपये

• एससी, डीटी या टपरीवास गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समुदाय को 71000 रुपये

• महिला खिलाड़ी (किसी भी जाति या आर्थिक स्थिति) ₹31,000

• SC और BPL के सभी वर्ग ₹31,000

• एससी/बीसी परिवारों सहित 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले सभी परिवार, 31,000 रुपये

  • एकल विवाह- 51,000 रु

• विकलांग व्यक्ति:  51,000 यदि नवविवाहित जोड़े में से दोनों विकलांग हैं

• विकलांग व्यक्ति: यदि नवविवाहितों जोड़े में से एक विकलांग है तो ₹31,000

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