Punjab Haryana High Court on Ram Rahim Parol: गुरमीत राम रहीम को कब मिली पैरोल, कितने दिन रहे जेल से बाहर? HC ने अब की सख्त टिप्पणी
Ram Raim News: गुरमीत राम रहीम को पैरोल देने पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट सख्त हो गया है. उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. राम रहीम फिलहाल पैरोल पर जेल से बाहर हैं.
Punjab Haryana High Court on Ram Rahim Parol: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की बार-बार पैरोल पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह बिना अनुमति के गुरमीत राम रहीम को पैरोल न दे। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च 2024 को करेगी.
इससे पहले HC ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई थी और पूछा था कि वह मामले में जवाब देने से क्यों बच रही है. मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी की पीठ ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा था.
हाई कोर्ट ने कहा था, ”जैसे आप (राज्य सरकार) डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल दे रहे हैं, तो आप अन्य कैदियों को भी इसी तरह का लाभ क्यों नहीं देते. सरकार राम रहीम पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान क्यों है.” किसी भी कैदी को इतनी बार पैरोल का लाभ कभी नहीं मिला था।”
राम रहीम फिलहाल पैरोल पर जेल से बाहर हैं. उनकी पैरोल 10 मार्च को हो जाएगी खत्म और राम रहीम उसी दिन वापस जेल चला जाएगा.
राम रहीम को कब मिली पैरोल?
- 19 जनवरी, 2024 – 50 दिन की पैरोल, बाद में 10 दिन बढ़ा दी गई।
- नवंबर 2023- 21 दिन की पैरोल
- 20 जुलाई 2023- 30 दिन की पैरोल
- 21 जनवरी 2023- 40 दिन की पैरोल
- 7 फरवरी 2022- 21 दिन की पैरोल
- जून 2022- एक महीने की पैरोल
- अक्टूबर 2022- 40 दिन की पैरोल
- 21 मई 2021- एक दिन की पैरोल
- 24 अक्टूबर 2020- एक दिन की पैरोल
एसजीपीसी ने पैरोल को चुनौती दी है
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार से पूछा गया कि राम रहीम जैसे कितने अन्य कैदियों को इस तरह से पैरोल दी गई है. हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में हरियाणा सरकार से अगली सुनवाई पर पूरी जानकारी देने को कहा.
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार वेतन दिए जाने को लेकर एसजीपीसी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।एसजीपीसी ने कहा कि गुरमीत राम रहीम के खिलाफ संगीत के कई मामले दर्ज हैं.
उन्हें दोषी ठहराया गया है, अदालत ने सजा सुनाई है और वह जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने उन्हें बार-बार गलत तरीके से पैरोल दी है। इस पैरोल को रद्द किया जाना चाहिए और राम रहीम को अपनी सजा काटने के लिए जेल में ही रहने की इजाजत दी जानी चाहिए.
राम रहीम बागपत आश्रम में रहता है
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जब भी पैरोल पर होते हैं तो वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित अपने बरनावा आश्रम में चले जाते हैं. उन्हें उनके सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में रहने की इजाजत नहीं दी गई है.
इसलिए वह बागपत में अपने आश्रम में रहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा है कि राम रहीम को जेल नियमों के मुताबिक पैरोल या फर्लो मिलती है, जिससे उन्हें सिरसा डेरे में जाने की इजाजत नहीं मिलती है.
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को हत्या के दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया। उन्हें 17 जनवरी, 2019 और 18 अक्टूबर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
राम रहीम आश्रम में दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त में उन्हें मामले में दोषी ठहराया था