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Krishi Rin Mafi Yojana: किसानों का 50 हजार तक का कर्ज माफ करेगी सरकार, जानें कैसे उठा सकते है इस योजना का लाभ

Jharkhand Krishi Rin Mafi Yojana: इस योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य में अल्पकालिक ऋण धारक किसानों के ऋण के बोझ से राहत दिलाना है।

Krishi Rin Mafi Yojana: किसानों के कंधों से कर्ज का बोझ हटाने के लिए झारखंड सरकार ने बड़ी पहल की है. राज्य सरकार ने किसानों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है।

इस योजना के तहत कर्ज चुकाने में असमर्थ किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है. योजना से अब तक 469495 किसान लाभान्वित हो चुके हैं।

झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के अल्पकालीन ऋण धारक किसानों को ऋण के बोझ से राहत दिलाना है। फसल ऋण धारकों की ऋण पात्रता में सुधार करना, नए फसल ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करना, कृषक समुदाय के प्रवास को रोकना और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।

योजना की विशेषताएँ


  • बैंक द्वारा आधार कार्ड एवं राशन कार्ड से आच्छादित मानक केसीसी ऋण का विवरण ऋण माफी पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
  • 31 मार्च 2020 तक मानक फसल ऋण योजना का लाभ उठा सकेंगे।
  • 31 मार्च, 2020 तक ‘मानक फसल ऋण’ बकाया खातों में 50,000 रुपये तक की बकाया राशि माफ कर दी जाएगी।
  • योजना का क्रियान्वयन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा।
  • ऑनलाइन कार्यान्वयन से आवेदकों और पदाधिकारियों के बीच संपर्क कम हो जाएगा।
  • आवेदक के आधार नंबर और कागज रहित आवेदन प्रक्रिया का उपयोग करके सही लाभार्थियों की पहचान।
  • आसान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया.
  • आवेदकों को उनके घर के पास योजना की सुविधा प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और बैंकों द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया।
  • डीबीटी के माध्यम से बकाया ऋण का पुनर्भुगतान।
  • आवेदकों की शिकायतों का समाधान ऑनलाइन किया जाएगा।

कौन उठा सकता है फायदा
इस योजना का लाभ रैयत किसान उठा सकते हैं जो अपनी जमीन पर खेती करते हैं। गैर रैयत किसान जो दूसरे रैयत की जमीन पर खेती करते हैं, वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए.

  1. किसान की आयु 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
  2. किसान के पास वैध आधार नंबर भी होना चाहिए।
  3. एक ही परिवार के एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे।
  4. आवेदक वैध राशन कार्ड धारक होने चाहिए।
  5. आवेदक किसान क्रेडिट कार्ड धारक होना चाहिए।
  6. आवेदक अल्पकालीन फसल ऋण धारक होना चाहिए।
  7. फसली ऋण झारखंड स्थित प्राप्तकर्ता बैंक से जारी किया जाना चाहिए।
  8. आवेदक के पास एक मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए।
  9. मृतक देनदार का परिवार.
  10. यह योजना सभी फसल ऋण धारकों के लिए स्वैच्छिक होगी।

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