Indian Railway Rules : ट्रेन मे यात्रा करते समय भूलकर भी ना करे ये गलतियाँ ! ये गलतियाँ करने पर हो सकती है जेल
ट्रेन की छत पर सफर करने की कोशिश न करे। ऐसा करने पर रेलवे अधिनियम की धारा 156 के तहत 500 रुपये का जुर्माना या तीन महीने की जैल हो सकती है। यदि अपराध गंभीर है तो दोनों सजाएं जोड़ी जा सकती हैं।
Indian Railway Rules : ट्रेन से यात्रा करना आज भी सबसे सुरक्षित और सस्ता होता है। बस एक टिकट बुक करें और अपने गंतव्य तक अपनी यात्रा का मजा लें। रास्ते में आप अलग-अलग दृश्यों का आनंद लेंगे, जिसका उल्लेख ही नहीं किया जा सकता।
ट्रेन से यात्रा करना मजेदार है लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए । ऐसा करने पर भारी जुर्माना और कारावास हो सकता है। आज हम आपको उन 4 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आपको ट्रेन से यात्रा करते समय बचने की कोशिश करनी चाहिए।Indian Railway Rules
ट्रेन की छत पर सफर करने की कोशिश न करे। ऐसा करने पर रेलवे अधिनियम की धारा 156 के तहत 500 रुपये का जुर्माना या तीन महीने की जैल हो सकती है। यदि अपराध गंभीर है तो दोनों सजाएं जोड़ी जा सकती हैं।
चलती ट्रेन में बिना उचित कारण के अलार्म बजाना गैरकानूनी होता है। रेलवे अधिनियम की धारा 141 में 1,000 रुपये का जुर्माना या एक वर्ष की कैद का प्रावधान है। दोषी व्यक्ति को अदालत से दोनों सजाएं एक साथ भी मिल सकती हैं।
रेलवे अधिनियम की धारा 166 के तहत ट्रेन में कोई भी पोस्टर, पैम्फलेट या बैनर लगाना अपराध है। ऐसा करने पर 6 महीने की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। मजिस्ट्रेट चाहे तो आरोपी को दोनों सजाएं दे सकता है।Indian Railway Rules
ट्रेन में किसी भी तरह का कचरा फेंलाना भी गैरकानूनी है। रेलवे अधिनियम की धारा 145 के तहत आरोपी पर पहली बार दोषी पाए जाने पर 100 रुपये और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।Indian Railway Rules