Haryana News : हरियाणा में 25 मई तक ड्रोन उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध उड़ती वस्तु या ड्रोन की सूचना अविलंब स्थानीय पुलिस या प्राधिकारियों को देने का किया आग्रह
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डॉ. मिश्रा ने बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), राज्य पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के उपयोग को छोड़कर पूरे हरियाणा में प्रतिबंध लगाया गया है ।

Haryana News : हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि 25 मई तक मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी)/ड्रोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है ।
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डॉ. सुमिता मिश्रा ने राज्य भर के सभी उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को लिखे पत्र में कहा कि संभावित खतरों से निपटने और सुरक्षा परिदृश्यों के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए निवारक प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण कदम है ।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डॉ. मिश्रा ने बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), राज्य पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के उपयोग को छोड़कर पूरे हरियाणा में प्रतिबंध लगाया गया है ।
डॉ. मिश्रा ने सभी पुलिस इकाइयों और स्थानीय अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में ड्रोन की निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है । यदि कोई ड्रोन या यूएवी पारगमन में देखा या पाया जाता है, तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन या अधिकारी को दी जानी चाहिए । शीघ्र एवं उचित कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए ।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि ड्रोन की सामग्री या उत्पत्ति के बारे में कोई संदेह हो तो बम निरोधक दस्तों को भी शामिल किया जाए ।
उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध उड़ती वस्तु या ड्रोन की सूचना अविलंब स्थानीय पुलिस या प्राधिकारियों को देने का आग्रह किया है । उन्होंने यह भी बताया कि इस संवेदनशील अवधि के दौरान सुरक्षा बनाए रखने में नागरिकों का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाएगी । Haryana News
डॉ. मिश्रा ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रतिबंध के दौरान आधिकारिक सर्वेक्षण उद्देश्यों के लिए ड्रोन की आवश्यकता वाले किसी भी राज्य सरकार के विभाग को संबंधित उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से पूर्व अनुमोदन लेना होगा । Haryana News
ड्रोन से संबंधित गतिविधियों में लगे व्यक्तियों और निजी कंपनियों को बिना किसी अपवाद के इस आदेश और संबंधित सलाह के बारे में सूचित किया जाना चाहिए ।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि पुलिस को रक्षा बलों के सहयोग से अप्रयुक्त आयुध (यूएक्सओ) प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, किसी भी आपात स्थिति में प्रभावी जमीनी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी । Haryana News