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Mahua Moitra Case: सांसदी के जाने के खिलाफ महुआ मोइत्रा पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट, एथिक्स कमेटी की सिफारिश को बताया गलत

Cash For Query Case: टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने हाल ही में अपनी संसद सदस्यता खो दी है. उन पर यह कार्रवाई पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में की गई है.

Mahua Moitra Case: लोकसभा सदस्यता गंवाने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। उन्होंने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश और उसके बाद लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करना गलत था.

‘कैश फॉर क्वेरी’ के लिए सवाल पूछने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद महुआ की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्होंने आरोपों से इनकार किया है.

दरअसल, लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को संसदीय लॉगिन आईडी-पासवर्ड दिए थे। टीएमसी नेता के जरिए ऐसा करने से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है.

आचार समिति ने पाया कि महुआ को लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान करने के बदले हीरानंदानी के माध्यम से नकद और उपहार भी मिले। एथिक्स कमेटी ने महुआ की संसद सदस्यता रद्द कर दी.

महुआ ने आरोपों से इनकार किया
एथिक्स कमेटी के फैसले के बाद महुआ ने कहा कि कमेटी को उनकी सदस्यता रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने व्यवसायी हीरानंदानी से नकदी ली थी।

सबसे पहले यह आरोप महुआ की सदस्यता गंवाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया था. महुआ ने यह भी कहा कि उन्हें हीरानंदानी और उनके पूर्व साथी जय अनंत देहाद्राई से सवालों का जवाब देने का मौका भी नहीं मिला।

महुआ का आचरण अनैतिक एवं अशोभनीय : एथिक्स कमेटी
महुआ मोइत्रा टीएमसी के टिकट पर पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से जीतकर पहली बार संसद पहुंची थीं. शुक्रवार (8 दिसंबर) को उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया गया। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि महुआ का आचरण अनैतिक और अशोभनीय था.

इससे उनके निष्कासन का रास्ता साफ हो गया. विपक्ष ने भी खूब हंगामा किया. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा में निष्कासन प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी मिल गई और महुआ की सदस्यता चली गई.

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