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PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना से 81 हजार पात्र लोग हुए बाहर, चेक करें आपको लाभ मिलेगा या नहीं

PM Kisan Samman Nidhi Scheme: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 81 हजार किसानों को बाहर कर दिया गया है. सरकार ने इसके पीछे की क्या वजह बताई है.

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को इस योजना से बाहर रखा जा रहा है। बिहार राज्य के 81,000 किसानों को इस योजना से बाहर कर दिया गया है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इन किसानों को आयकर भुगतान और अन्य कारणों से पीएम किसान योजना के लिए अयोग्य पाया गया है।

अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और इसका लाभ लेते हैं तो आपको अपनी पात्रता जांच लेनी चाहिए। पीएम किसान योजना के अनुसार, मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र किसान ही लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यदि आप मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो आप अयोग्य भी हो सकते हैं।

सरकार के निर्देश के मुताबिक, अगर कोई किसान योजना के तहत अपात्र घोषित हो जाता है तो उसे योजना की पूरी रकम वापस करनी होगी. रिफंड ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस योजना के तहत कौन पात्र है।

कौन हैं अयोग्य किसान?
पीएम किसान वेबसाइट के मुताबिक, कुछ किसान इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं। इसके लिए एक सीमा तय की गई है. यदि आप अपात्र हैं तो आपको पीएम किसान योजना छोड़ देनी चाहिए।

  • सभी संस्थागत भूमिधारक किसान
  • परिवार में एक से अधिक लाभार्थी किसान
  • संवैधानिक पदों पर बैठे लोग
  • पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्यसभा, राज्य मंत्री और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं जैसे लोग
  • किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत कर्मचारी
  • 10,000 से अधिक पेंशन पाने वाले लोग
  • जो किसान टैक्स दे रहे हैं
  • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट भी इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे

पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक पहल है जो पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस राशि का भुगतान तीन समान किस्तों में किया जाता है। हर चार महीने में किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये भेजे जाते हैं.

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