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Air Travel Update: सरकार का एयर ट्रैवल एग्रीगेटर्स को दिया आदेश, COVID-19 लॉकडाउन दोरान रद्द हुई बुकिंग का फौरन लौटायें पैसा

Air Ticket Booking: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मामले पर संज्ञान लेते हुए 6 ऑनलाइन पोर्टल कंपनियों को नोटिस जारी किया था.

Air Travel Update: उन ग्राहकों के लिए राहत है जो तीन साल से अधिक समय से ऑनलाइन हवाई यात्रा बुकिंग कंपनियों से रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इन पोर्टलों को उन उपभोक्ताओं के पैसे तुरंत वापस करने का निर्देश दिया है,

जिन्होंने महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन यात्रा-संबंधी हवाई टिकट बुकिंग पोर्टल पर हवाई टिकट बुक किए थे। सरकार ने नवंबर के तीसरे सप्ताह के अंत तक रिफंड जारी करने का आदेश दिया है.

महामारी के पहले चरण के दौरान कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश को 25 मार्च, 2020 से लॉकडाउन के तहत रखा गया था। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें मई तक रद्द कर दी गईं।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बुधवार, 8 नवंबर, 2023 को उपभोक्ता हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन हवाई टिकट बुकिंग सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियों के साथ बैठक की।

बैठक में उपभोक्ताओं का पैसा वापस नहीं किये जाने का मुद्दा भी उठा. उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों के पैसे वापस न होने के मुद्दे पर चर्चा हुई।

बैठक के बाद मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ट्रैवल एग्रीगेटर्स को नवंबर के तीसरे सप्ताह के अंत तक COVID-19 लॉकडाउन से प्रभावित लंबित किराए का भुगतान करने के लिए कहा गया है। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, उपभोक्ता शिकायतों के समय पर समाधान के लिए एक लोकपाल की स्थापना पर भी चर्चा की गई है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों का विभाग मिलकर इसे स्थापित करने के तरीकों पर काम कर सकते हैं। एक अन्य प्रस्ताव में उपभोक्ता शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को हवाई सेवा पोर्टल के साथ एकीकृत करने का भी निर्णय लिया गया है।

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