Delhi Petrol Pump: दिल्ली में पेट्रोल भराने के बदल गए नियम, 1 अप्रैल से इन गाड़ियों मे नहीं डाला जाएगा तेल
दिल्ली में सरकार बदलने के बाद चीजें बदलने लगी हैं। दिल्ली में पेट्रोल पंप संचालकों ने अप्रैल से नए ईंधन नियम लागू करने का फैसला किया है।

Delhi Petrol Pump: दिल्ली में सरकार बदलने के बाद हालात बदल रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल पंप संचालकों ने अप्रैल से नए ईंधन नियम लागू करने का फैसला किया है। एक अप्रैल से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों में ईंधन नहीं भरा जाएगा।
इसके अलावा ऐसे वाहनों पर नजर रखी जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो एनजीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि आपके पास पुरानी कार है तो आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा।
Delhi Petrol Pump

नहीं मिलेगा पेट्रोल
यह निर्णय दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है, जिसके तहत 1 अप्रैल से पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसके लिए पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित कर दिया गया है। इस उद्देश्य से, राजधानी के 80% से अधिक पेट्रोल स्टेशनों को ऐसे उपकरणों से सुसज्जित किया गया है जो निरस्त वाहनों की पहचान करेंगे।
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ऐसे वाहनों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं। ये उपकरण पुराने और बिना पीयूसी वाले वाहनों की पहचान करने में मदद करेंगे।
एनजीटी के निर्देशों के अनुसार, राजधानी में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा उन्हें परिवहन विभाग के डाटाबेस से हटा दिया गया है।
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ऐसे वाहनों को जब्त करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे वाहनों को सार्वजनिक स्थान पर पाए जाने पर जब्त करने का निर्देश दिया गया है। ये सभी वाहन तभी जारी किए जा सकते हैं जब वाहन मालिक उसे किसी निजी स्थान पर पार्क करने या किसी अन्य राज्य में पंजीकृत कराने की सहमति दे।




































