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e-Way Bills: 1 मार्च से जीएसटी नियमों में होने वाला है बड़ा बदलाव! ई-वे बिल जेनरेट करने के लिए ये चीज होगी जरूरी

e-Way Bills: 1 मार्च से जीएसटी नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब ई-वे बिल जेनरेट करने के लिए आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी.

e-Way Bills: केंद्र सरकार ने जीएसटी नियमों में बड़ा बदलाव (1 मार्च 2024 से जीएसटी नियम बदल रहा है) किया है। अब 5 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले कारोबारी बिना ई-इनवॉइस के ई-वे बिल नहीं निकाल पाएंगे।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) नियमों के अनुसार, व्यवसायों को 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता होती है। ऐसे में अब यह बिल बिना ई-चालान के जनरेट नहीं हो सकेगा। यह नियम 1 मार्च 2024 से लागू होगा.

सरकार ने क्यों किया बदलाव?
हाल ही में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने अपनी जांच में पाया कि ऐसे कई करदाता हैं जो नियमों का उल्लंघन करते हुए बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू एक्सपोर्ट लेनदेन के लिए ई-इनवॉयसिंग के बिना ई-वे बिल जेनरेट कर रहे हैं।

कभी-कभी ऐसा पाया गया है कि इन व्यवसायों के ई-वे बिल और ई-चालान मेल नहीं खाते हैं। टैक्स भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव कर ई-वे बिल के लिए ई-चालान अनिवार्य कर दिया है।

1 मार्च से बदल रहे हैं नियम
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने जीएसटी करदाताओं को आदेश जारी किया है कि वे अब बिना ई-चालान के ई-वे बिल नहीं निकाल पाएंगे। यह नियम 1 मार्च 2024 से लागू होगा. यह नियम केवल ई-चालान के लिए पात्र करदाताओं पर लागू होगा।

एनआईसी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ग्राहकों के लिए ई-वे बिल बनाने और अन्य लेनदेन के लिए ई-चालान की आवश्यकता नहीं होगी। ये ई-वे बिल पहले की तरह जेनरेट होते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि इन ग्राहकों पर बदले हुए नियम का असर नहीं होगा.

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